कल्लू को हो गयी 7 साल की सजा जबलपुर न्यायालय से - News Vision India

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कल्लू को हो गयी 7 साल की सजा जबलपुर न्यायालय से


सुरेश उर्फ कल्लू पुत्र सोनेलाल गोटिया उम्र 30 साल निवासी ग्राम बघराजी थाना कुंडम जिला जबलपुर जिसको कंडोम पुलिस के द्वारा धारा 363, 366, 354 और 376/511 और पास्को एक्ट के अंतर्गत 19-11-2016 के प्रकरण में गिरफ्तार किया गया था जिसे आज न्यायालय के द्वारा नाबालिक लड़की के साथ उसकी मर्जी के विरुद्ध बलपूर्वक बलात्कार प्रयास करने के जुर्म में 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनायी  

मामला है नारायणपुर का एक नाबालिग युवती अपने घर की ओर स्कूल से जा रही थी संतोषी माता मंदिर के पास यह युवक घात लगाए जैसे इंतजार कर रहा था युवक की के वहां पहुंचते ही उसने युवती का मुंह दबाकर उसे जंगल की और ले गया जहां पर उसने उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया एक प्रकार से उसे उठाकर ले गया जो अपहरण की श्रेणी में आता है और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया मारपीट की युवती के चिल्लाने पर समीप ही संतोषी माता मंदिर के पुजारी और अन्य लोगों ने उसको आकर बचाया और उसे अपने घर छुड़वाया दूसरे दिन जाकर उसने अपने माता पिता के साथ संबंधित थाने में FIR दर्ज कराएं जहां पर जांच अधिकारी के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर युवती के बयान लेकर तथा पुजारी और एक अन्य व्यक्ति जिसने युवती को बचाया था उनके बयान लिए गए उसके बाद अभियोग पत्र बनाया जा कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसके परिपेक्ष में सुनवाई का अवसर देते हुए जबलपुर के विशेष पास्को न्यायाधीश श्री पदम चंद गुप्ता द्वारा आरोपी को 5 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया और 5000 जुर्माने से

डॉ. सिराज़ खान की रिपोर्ट