मिथ्याछाप नमकीन का क्रय विक्रय करने पर फर्म अशोक कुमार अजीत कुमार दोषी करार - News Vision India

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मिथ्याछाप नमकीन का क्रय विक्रय करने पर फर्म अशोक कुमार अजीत कुमार दोषी करार

दिनांक 11.10.1996 को खाद्य निरीक्षक ने बी एल वर्मन ने जबलपुर गोमती मस्जिद के सामने स्थित फार्म अशोक कुमार अजीत कुमार पर छापा मारा जहां पर उनको भारी मात्रा में मिथ्या छाप नमकीन की बरामदगी हुई जिस पर की खाद अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए लाइसेंस पूछा गया मगर आरोपी  लाल चंद्र दशामानी पिता  वीडियो दसानी उम्र 63 निवासी  228 भर्ती पुर थाना उघैती जिला जबलपुर द्वारा कोई भी लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया.

जिस पर की खाद अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए मामला पंजीबद्ध किया गया और न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया जिस के उपरांत 31.01.05 को आरोपी लालचंद्र दसानी के खिलाफ निर्देश पारित हुआ. जिस पर कि आरोपी ने अपील करते हुए यह कहा कि हमको दस्तावेज प्रस्तुत करने का मौका दिया जाए. न्यायालय ने लाल चंद्र दसानी की बात पर भरोसा करते हुए उन्हें दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए मौका दिया गया. मगर आदेश के उपरांत कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिसको कि न्यायालय ने यह माना कि लालचंद्र दशामानी सिर्फ और सिर्फ विलंब पैदा करने के लिए यह कहां है तो न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए और आरोपी द्वारा किए गए बलम को देखते हुए खाद अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायलय श्रीमान आशीष ताम्रकार ने लालचंद्र दसानी को 3 माह का सश्रम कारावास व ₹4000 का अर्थदंड लगाया

जबलपुर से डॉ. सिराज़ खान की रिपोर्ट

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