पत्रकार की हत्या में छोटा राजन को आजीवन कारावास सीबीआई न्यायालय - News Vision India

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पत्रकार की हत्या में छोटा राजन को आजीवन कारावास सीबीआई न्यायालय

मुंबई के बहू प्रतिष्ठित JournAlist Dey हत्याकांड में लिप्त अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को सीबीआई न्यायालय में आजीवन कारावास से दंडित किया आज कई वर्षों के बाद सीबीआई न्यायालय से इस प्रकरण में आदेश पारित किया गया है  और इसी आदेश के साथ अंडरवर्ल्ड सक्रिय सभी डॉन सकते में हैं

प्रत्यर्पित गैंगस्टर छोटा राजन ने अदालत को बताया कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, पुलिस और राजनेताओं ने उसके खिलाफ झूठे मामले दर्ज करवाने के लिये साठगांठ की थी. पत्रकार ज्योतिर्मय डे हत्या मामले की सुनवाई कर रही विशेष महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) अदालत ने सोमवार को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत राजन का बयान दर्ज किया. इस धारा के तहत आरोपी व्यक्तिगत रूप से अपने खिलाफ लगाये गये उन आरोपों की स्थितियों को अदालत के समक्ष बयां कर सकता है.राजन पर वर्ष 2011 में मारे गये वरिष्ठ अपराध पत्रकार की हत्या का आरोप है और फिलहाल वह दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है. वीडियो लिंक के जरिये उसने अदालत को बताया कि वह जब तक दाऊद गैंग (1993 तक) का हिस्सा था तो उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं था. उसने कहा, ‘बाद में पुलिस, नेताओं और दाऊद ने मिलकर मुझे झूठे मामलों में फंसवाया