विदेशी नागरिक को फर्जी पासपोर्ट मामले में 13 साल की सजा, जबलपुर न्यायालय

एक नाईजीरीयन नागरिक को 13 साल की

17-11-17 गुन्ना जानसन, हर सिमरन जीत कौर सिद्धू के नाम से था वो पासपोर्ट जिसको अपने नाम से बनाया था, पासपोर्ट फोरें एक्ट न्यायाधीश श्रीमान डी के सिंह,  लोक अभियोजक श्री अनिल तिवारी ने पैरवी की,
जबलपुर के इतिहास में यह पहला मामला है जब कोई विदेशी नागरिक जो वीजा की अवधि उत्तीर्ण होने के बाद भी जबलपुर में रह रहा था जिसने वापस जाने के लिए किसी फर्जी महिला के पासपोर्ट को बदल कर अपना पासवर्ड बनाया और उसके पासपोर्ट पर यात्रा करने का दुस्साहस किया जिसको डुमना एयरपोर्ट पर चेकिंग अधिकारी ने चेक करते हुए पकड़ा और यह चीज पकड़ में आते ही नाइजीरियन युवक वहां से भागने का प्रयास करने लगा इतनी ही देरी में चेकिंग अधिकारी के द्वारा स्थानीय थाना प्रभारी को सूचना प्रदान की गई और पुलिस बल ने उसके घेराबंदी कर पकड़ा और न्यायालय में प्रस्तुत किया इस पूरे विषय में अभियुक्त बनाया गया पूरे प्रकरण में सभी दस्तावेजों की जांच की गई पासपोर्ट ऑफिस से लेकर फॉरेन एक्ट के तहत भी उसके खिलाफ कार्रवाई की गई पासपोर्ट पर भारतीय दंड विधान की धाराओं के साथ भी कार्रवाई की गई जिसमें सभी दस्तावेजों की सभी दस्तावेज फर्जी हैं 13 साल की सजा से न्यायालय के द्वारा किया गया
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