1 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा, गांजा तस्करों को, जबलपुर न्यायालय, - News Vision India

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1 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा, गांजा तस्करों को, जबलपुर न्यायालय,

          गांजा तस्करों को 10 साल की सजा जबलपुर न्यायालय,

घटना 1 फरवरी 2016 की कब्रिस्तान मैदान मदार टेकरी के पास एक Indigo कार में दो संदिग्ध व्यक्ति नसीम पठान 24 वर्ष निवासी सागर और पूरनलाल 40 वर्ष निवासी सागर दोनों खड़े हुए थे, ग्राहक का इंतजार कर रहे थे परंतु पुलिस को प्राप्त हुई मुखबिर से सूचना के आधार पर बड़ी ही शालीनता के साथ इन दोनों आरोपियों को मदार टेकरी से हनुमानताल पुलिस ने 38 किलो गांजा के साथ जप्त किया और उसकी बकायदा जांच कराई जा कर चला court में जांच रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जिसमें आज दिनांक को जबलपुर के विशेष एनडीपीएस न्यायाधीश श्री RR बड़ोदिया के द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री अशोक पटेल के द्वारा जप्त जांचकर्ता अधिकारी उपनिरीक्षक विनोद पटेल के द्वारा बनाई गई जांच रिपोर्ट को कानूनन तर्कों के साथ न्यायलय को अवगत कराया जिस पर न्यायालय के द्वारा इन दोनों अपराधियों को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई और ₹100000 अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया

मादक पदार्थों के विक्रेताओं के लिए आज जबलपुर के न्यायाधीश के द्वारा एक बहुत ही सबकनुमा  फैसला इन दोनों आरोपियों  के इनामस्वरुप दिया गया है, जिससे कि पत्रकार जगत में भी इस तरह की खबरों को जन जागरण हेतु ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रचार और प्रसार के लिए जिम्मेदारी नियुक्त होती है, ताकि भविष्य में इस तरह की मादक पदार्थों के क्रय विक्रय जैसे समाज विरोधी कार्य में कोई भी युवा किसी भी लोभी और असामाजिक क्रिमिनल प्रवति के व्यक्ति के चंगुल में फस कर इस तरह के घिनौने कार्य में लिप्त ना हो और कानून व्यवस्था पर भी आम आदमी के  साथ है किसी गलत कार्य में लिप्त होने वाले व्यक्ति का भरोसा कायम हो सके