संगीता उसरेठे पटवारी सीहोरा जबलपुर और उसका पति राजेश सेन भृष्टराचार के मामले में दोनों गये जेल
पटवारी संगीत उसरेठे और उसके
पति राजेश को आज दिनांक 17/7/2018 को
धारा 7,8, 13(1)(डी)13(2) भृष्टराचार निवारण अधिनिय एवं
120बी भा द वि में 4-4 वर्ष का करावास और कुल 8000 रुपए जुर्माना से विशेष न्यायालय जबलपुर श्री अक्षय कुमार द्विवेदी
द्वारा दण्डित किया गया।
प्रकरण में दिनांक 13/10/16 को प्रार्थी विपिन पांडेय द्वारा
पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त जबलपुर में शिकायत की गई की उसके पिता गोविन्द ने ग्राम
बरेली में 3 एकड़ कृषि जमीन खरीदी थी
जिसका नामांतरण उसके पिता प्रार्थी और उसकी बहन प्रमिला के नाम कराना चाहते थे इस
कार्य के लिए जब प्रार्थी ने अरोपिया से संम्पर्क किया तो अरोपिया ने पुरानी बही
रख ली और नामांतरण करने और नई बही बनाने के लिए 3000 की मांग की प्रार्थी रिश्वत नहीं देना चाहता था.
तो इसकी शिकायत लोकायुक्त में की।
प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस
अधीक्षक लोकायुक्त जबलपुर के निर्देश पर लोकायुक्त संघठन जबलपुर द्वारा कार्यवाही
करते हुए अरोपिया संगीत और उसके पति को 2000 की रिश्वत लेते हुए दिनांक 14/7/16 को अरोपिया के निवास स्थान
सिहोरा, जबलपुर में रँगे हाथों पकड़ा
गया।
प्रार्थी ने जब अरोपिया को
रिश्वत दी तब अरोपिया कहने लगी की मैं ऐसे पैसो को हाथ नहीं लगती राशि पति को दे
दो तब अरोपिया के कहने पर राशि प्रार्थी ने अरोपिया के पति राजेश को दे। राजेश ने
रिश्वत लेकर डब्बे में रख दी जहाँ से रिश्वत की राशि बरामद की गई।
प्रकरण में
लोकायुक्त संघठन की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रशांत शुक्ला द्वारा की गई
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