घटना है 23 दिसंबर 2013 की रांझी सर्रा पीपल निवासी कन्हैया लाल पटेल ने घर में आत्महत्या कर ली आत्महत्या करने से पहले कन्हैयालाल ने एक लिखित सुसाइड नोट अपने कमरे में लिखा था. कमरा नहीं खुलने की स्थिति में पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस ने आकर कमरा खोला और वहां पर कन्हैया लाल फांसी पर झूलता हुआ मिला और उसके बाजू में मृत्यु पूर्व कथन उसने अपने कमरे में रखा था, प्रकरण को 306 और भारतीय दंड विधान की धारा 34 के तहत प्रकरण कायम किया गया और मृत्यु पूर्व लिखित पत्र सुसाइड नोट में मृतक ने अपने साले राम रसीले पटेल पिता राजभान पटेल जिसकी उम्र महज 29 वर्ष थी, जिस पर यह आरोप लगाया था, कि जीवन निर्वाह संबंधित कई मुद्दों पर उसके वैवाहिक जीवन को भंग करने के कार्य तथा उन सभी मामलों को लेकर प्रताड़ित करने का काम उसका साला राम रसीले पटेल करता आ रहा है, और धमकाता रहा है, परिस्थितिवश कन्हैयालाल ने प्रताड़ित होकर राम रसीले पटेल का नाम अपने सुसाइड नोट में लिखा, अपर लोक अभियोजक राजेश तिवारी के द्वारा अभियोग पत्र पर अच्छी खासी बहस की गई जिस पर संतुष्ट होकर जबलपुर के न्यायाधीश श्री अखिलेश शुक्ला के द्वारा आरोपी राम रसीले को जबलपुर केंद्रीय कारागार में रसीला पानी पीने के लिए 5 वर्ष की सजा सुनाई और जुर्माना भी ठोका
29 Jul 2018

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जीजा के लैटर ने साले को 5 साल जेल रवाना किया,
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