चेक बाउंस के मामले में 3
महीने की सजा,रकम वापसी का आदेश
आरोपी दिनेश कुमार साहू पिता गोकुल साहू
निवासी पटेल नगर महाराजपुर अधारताल का निवासी है, जिसने वर्ष 2015
में अपने मित्र मथुरा प्रसाद साहू वल्द दयाराम साहू से आपसी में
रुपए उधार लिए थे, जिसके भुगतान हेतु ₹60000
का चेक जारी किया था, उसका चेक बाउंस हो जाने पर परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर आज
दिनांक 20 अगस्त 2018 को न्यायालय के
द्वारा आदेश पारित किया गया, जिसमें आरोपी
को मय ब्याज के पूरी राशि भुगतान करने का आदेश पारित किया गया और साथ ही 3 महीने के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई, इस पूरे प्रकरण
में भुगतान की जा चुकी राशि ₹25000
समायोजित कर शेष राशि में ब्याज के साथ आवेदक को भुगतान करने के
आदेश जबलपुर के न्यायाधीश श्री गौतम गुजरे न्यायिक
दंडाधिकारी के द्वारा आरोपी
गिरीश कुमार साहू को सुनाए जाएं.
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