विशेष न्यायाधीश श्री
अक्षय कुमार द्विवेदी
द्वारा आज दिनांक 31/7/18 को
उद्यान विभग के तत्कालीन लिपिक मोहनलाल पांडेय को भ्रष्ट्राचार निवारण अधिनियम की
धारा 7, 13(1) (डी)13(2) में 4 वर्ष के कारावास 1200 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित
किया गया।
प्रकरण में प्रार्थी मेहमूद
आलम निवासी पी एस कालेज के पीछे जबलपुर द्वारा दिनांक 26/06/15 को लोकायुक्त कार्यालय
जबलपुर में पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत की गई कि उसका टावर क्लाक मरम्मत का
ठेका समाप्त हो गया था वह मरम्मत का सामान कार्यालय उद्यान विभाग में जमा कराने
गया तो सामान जमा कराने के एवज में मोहनलाल द्वारा उससे 1500
रुपए रिश्वत की मांग की जा रही है वह रिश्वत नही देना चाहता था।
पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त के
निर्देश पर लोकायुक्त द्वारा कार्यवाही की जाकर उद्यान विभाग के पास स्थित चाय की
दुकान में आरोपी को 1000 रुपए की
रिश्वत लेते दिनांक 29/06/15 को पकड़ा गया आरोपी द्वारा
रिश्वत की राशि प्रार्थी से लेकर अपने पेंट की जेब में रख ली गई थी जो राशि आरोपी
की पेंट की जेब से बरामद की गई ।
आरोपी ट्रेप होने के दूसरे
दिन सेवानिवृत होने वाला था।
प्रकरण में लोकायुक्त संगठन
की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रशांत शुक्ला
द्वारा की गई।
Also Read:
इस खुलासे से मचा हड़कंप, नेताओं
और अधिकारियों के घर भेजी जाती थीं सुधारगृह की लड़कियां https://goo.gl/KWQiA4
मेरा बलात्कार या हत्या हो सकती है: दीपिका सिंह राजावत, असीफा की वकील
हनिप्रीत की सेंट्रल जेल में रईसी, हर रोज बदलती है डिजायनर कपड़े
माँ ही मजूबर करती थी पोर्न देखने, अजीबोगरीब आपबीती सुनाई नाबालिग लड़की ने
सिंधियों को बताया पाकिस्तानी, छग सरकार मौन, कभी
मोदी ने भी थी तारीफ सिंधियो की
Please
Subscribe Us At:
WhatsApp: +91
9589333311
Tags
Madhya Pradesh