घटना दिनांक 12 जनवरी 2016 थाना अंतर्गत बरेला निवासी प्रकाश चंद्र विश्वकर्मा उम्र 58 साल और उसकी पत्नी शांति विश्वकर्मा और उसका पुत्र प्रियांशु विश्वकर्मा तीनों निवासी सालीवाडा अंतर्गत थाना बरेला ने अपने ही रिश्तेदार लालजी विश्वकर्मा का मुंह तोड़ दिया था, ठोस हथियार से इनके द्वारा आपसी कहासुनी को लेकर वार किया गया था, जिसमें इनके तो जबड़े की हड्डी टूट गई थी, धारा 325 आईपीसी के तहत प्रकरण विवेचना में लिया गया साथ ही चालान प्रस्तुत किया गया, लोक अभियोजक के द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर तथा आरोपियों को सुनवाई का पूरा अवसर देने के उपरांत जबलपुर के न्यायाधीश जेएमएफसी श्री लक्ष्मण वर्मा के द्वारा तीनों आरोपियों को 1 साल के सश्रम कारावास से दंडित किया गया और जुर्माने से दंडित किया गया
25 Oct 2018

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मुह तोड़ने पर 1 साल की सजा ओर जुरमाना अलग , जबलपुर न्यायालय
मुह तोड़ने पर 1 साल की सजा ओर जुरमाना अलग , जबलपुर न्यायालय
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