घटना दिनांक 24 फरवरी 2015 को थाना अपराध और अंतर्गत पनागर, अंध मूक बधिर अनुसूचित जनजाति की युवती घर पर अकेली थी, जिसके माता तथा
खेती किसानी करने अपने खेत गए थे, युवती घर में सो रही थी, तभी छत के रास्ते से
बुरी नियत के साथ स्थानीय निवासी
वीरेंद्र कुमार उर्फ छोटे लाल पिता सुखचैन प्रसाद पटेल उम्र तकरीबन 32 वर्ष ने आपराधिक
रूप से प्रवेश किया और बधिर मूंक युवती के साथ बलपूर्वक बुरी नियत के साथ बुरा काम
करने का भरपूर प्रयास किया, युवती ने जोर से चिल्लाया-चींखा, जिससे डर के मारे आरोपी विरेंद्र कुमार मौके से
फरार हो गया,
मां बाप के वापस आने पर
युवती ने पूरे घटनाक्रम से अपने मां बाप को अवगत कराया तत्काल प्रभाव से जाकर के
थाना पनागर में शिकायत दर्ज की गई और आरोपी को गिरफ्तार किया गया आज धारा 452 धारा 354 के तहत आरोपी को
जबलपुर के न्यायाधीश व्ही पी
सिंह के द्वारा आरोपी को दोनों धाराओं
में एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास से संदित किया और जुर्माने से दंडित किया
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