पड़ोसी पर जान लेवा हमला करने पर आरोपी को 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई - News Vision India

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पड़ोसी पर जान लेवा हमला करने पर आरोपी को 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई

District Judge Chandresh Khare Send Accuse To Jail Jabalpur Court
घटना 7 नवंबर 2015 की शाम 7:00 बजे अपने गंगानगर की तरफ जा रहा था नारायण जो ऑटो से जा रहा था उसका पड़ोसी कालीचरन वहां पर खड़े घात लगाकर उसका इंतजार कर रहा था जब वह उसके पास पहुंचा तो उसने नारायण को जो हथियार लेकर उसका इंतजार कर रहा था हथियार में धारदार हथियार उस्तरा तरह उसके पास था उसने उस पर वार किया और मृत्यु तुल्य स्थिति में पहुंचा दिया पुलिस ने धारा 294 323 324 506 के तहत कार्यवाही दर्ज की और हथियार जप्त किया एएसआई राजेंद्र जोशी ने इस बात पर जाकर विवेचना की और प्राथमिकी दर्ज की और अभियोग पत्र बनाया जाता न्यायालय में प्रस्तुत किया जहां पर आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमान चंद्रेश खरे के द्वारा आरोपी को 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई और ₹5000 जुर्माने से भी दंडित किया गया.

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