विशेष न्यायाधीश लोकायुक्त जबलपुर द्वारा रिश्वत
के मामलें में राकेश शुक्ला तत्कालीन रीडर कार्यालय उपायुक्त सहकारिता जबलपुर 4
वर्ष के कारावास और 12 हजार अर्थ दण्ड की सजा सुनाते हुए जेल भेजा गया ।
दिनांक 12/12/15 को प्रार्थी ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त जबलपुर को लिखित
शिकायत की कि वह गृह निर्माण सहकारी मर्यादित समिति जबलपुर का सदस्य क्रमांक 26 है
उक्त समिति के द्वारा तरंग हाल के पास रामपुर में कुल 68 प्लाट विकसित किये गए
हैं और उसे प्लाट क्रमांक 17 आवंटित किया
गया है । जिसके लिए शेष विकास राशि 70-75 हजार एवं प्लाट का पंजीयन राशि 75,000
लगभग जमा किया जाना शेष है। जिसकी सूचना उक्त समिति के द्वारा शिकायतकर्ता को
अभिप्राप्त नहीं हुई थी। शिकायतकर्ता को अक्टूबर 2015 में जानकारी प्राप्त हुई कि
उक्त समिति के द्वारा उसकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है जिसकी सूचना शिकायकर्ता को
अभिप्राप्त हुई थी।
जिसकी पुनर्स्थापना के लिए वह कार्यालय उप
पंजीयक (सहकारी समिति) जबलपुर में दिनांक 10.10.15 को प्रस्तुत किया था। जिसके
संबंध में शिकायतकर्ता के द्वारा अभियुक्त से संपर्क किया गया तब अभियुक्त के
द्वारा 30 हजार की मांग की गई। उक्त आवेदन पर स्थगन आदेश की सुनवाई दिनांक
28.11.15 को नियत की गई थी. तब अभियुक्त के द्वारा 20 हजार की मांग की गई उक्त
मांग पर शिकायतकर्ता ने ए टी एम से 10
हजार निकालकर अभियुक्त को दे दिए अभियुक्त के द्वारा कहा गया कि शेष राशि 10 हजार
दिये जाने पर स्थगन आदेश 28.11.15 की प्रति देगा।
प्रार्थी के आवेदन पर पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त
के निर्देश पर कार्यवाही करते हुए लोकायुक्त दल ने आरोपी को 10 हजार की रिश्वत
लेते दिनांक 13.12.15 को रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों पकड़ा गया जो राशि आरोपी के
हाथ से बरामद की गई.
लोकायुक्त संघठन की और से पैरवी विशेष
लोकअभियोजक प्रशांत शुक्ला के द्वार की गई
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