विशेष न्यायाधीश लोकायुक्त जबलपुर के द्वारा आज
दिनांक 24:12 18 को हेमराज उरमलिया
तत्कालीन सेल्समेन सहकारी साख समिति क्रमांक 19 बरगी मोहला
एवं चन्द्रिका प्रसाद परोहा सहायक लिपिक बचत बैंक सहकारी साख समिति बरगी को
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 13(1)(d )13(2) एवं 120 बी भा.द.वि. मैं 4 वर्ष के कारावास और ₹4-4हजार के जुर्माने से दंडित
किया जाकर जेल भेजा गया
प्रकरण में शिकायतकर्ता परसराम उपाध्याय निवासी
ग्राम छपरा तहसील मझोली, जबलपुर के द्वारा दिनांक 24 जनवरी 15 को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त जबलपुर को शिकायत की गई कि उसकी सहकारी साख
समिति 19, बरगी(मोहला) में धान तोली गई थी। तोल के बाद जब
तोल पर्ची लेकर धान चढ़ाने के लिए खरीदी प्रभारी सेल्समेन हेमराज उरमलिया से मिला
तब उसने धान चढ़ाने के एवज में 40-45 प्रति क्विंटल के मान से
रिश्वत की मांग की प्रार्थी आरोपी को रिश्वत नहीं देना चाहता था. कार्यवाही कराना चाहता था.
पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त के आदेश से गठित ट्रेप
दल के द्वारा कार्यवाही करते हुए हेमराज उरमलिया एवं चन्द्रिका परोहा को दो हजार
रूपये की रिश्वत लेते दिनांक 28 जनवरी 15
को सहकारी समिति बरगी (मोहला) में रंगे हाथों पकड़ा आरोपी के द्वारा प्रार्थी से रिश्वत की राशि
ली जाकर आरोपी चन्द्रिका परोहा को दे दी थी। रिश्वत की राशि आरोपी चन्द्रिका परोहा
के पास से बरामद की गई। विशेष लोक अभियोजक प्रशांत शुक्ला के द्वारा लोकायुक्त
संगठन की ओर से पैरवी करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन साक्ष्य से अभियोजन
ने अपने मामले को प्रमाणित किया है
मामलें में अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष
दिनांक 5 जुलाई 2018 को प्रस्तुत किया गया था जिसमें 5 माह में विचरण
पूर्ण किया जाकर निर्णय पारित कर दिया गया जो भ्रष्टाचार के मामलों में निराकरण के
लिए अपने आप मे रिकार्ड है।
एक अन्य मामलें में विशेष न्यायाधीश लोकायुक्त
जबलपुर के द्वारा आज दिनांक 24:12 18 को
थाना शाहपुरा भिटौनी के आरक्षक विवेक साहू को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7
13(1 )(d )13(2) 4 वर्ष के कारावास और 3 हजार
के जुर्माने से दंडित किया जाकर जेल भेजा गया
प्रकरण में शिकायतकर्ता देवी सिंह निवासी शहपुरा, जबलपुर के द्वारा दिनांक 3 जुलाई 15 को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त जबलपुर को शिकायत की गई कि उसके विरुद्ध
न्यायालय से जारी गिरफ्तारी वारंट में गिरफ्तार करने की धमकी देकर थाना शहपुरा में
पदस्थ आरक्षक विवेक साहू उससे रिश्वत की मांग कर रहा है 3 हजार
ले चुका है और 2 हजार की और मांग कर रहा है। प्रार्थी आरोपी
को रिश्वत नहीं देना चाहता था. कार्यवाही कराना चाहता था
पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त के आदेश से गठित ट्रेप दल के द्वारा दिनांक 3.7.15 को कार्यवाही करते हुए आरोपी विवेक साहू को थाना शहपुरा के पास स्थित
अम्बे पान भंडार के पास 2000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे
हाथों पकड़ा आरोपी के द्वारा प्रार्थी से
रिश्वत की राशि लेकर पेंट के जेब मे रख ली थी जो राशि आरोपी के पेंट से
बरामद की गई ।
शिकायतकर्ता देवी सिंह राजपूत साक्ष्य के दौरान
पक्षद्रोही हो गया था.
विशेष लोक अभियोजक प्रशांत शुक्ला के द्वारा लोकायुक्त
संगठन की ओर से पैरवी करते हुए तर्क दिया
कि अभियोजन के द्वारा साक्ष्य से अपने मामलें को प्रमाणित किया गया है।
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