विधिक सहायता की त्वरित न्याय स्कीम में बुजुर्गों को मिल रहा न्याय


      

विधिक सहायता की त्वरित न्याय स्कीम में बुजुर्गों को मिल रहा न्याय


अपने परिवार से प्रताड़ित होकर लाल माटी घमापुर सेठ गोविंद दास वार्ड निवासी बुजुर्ग महिला रामसखी परोहा ने जबलपुर के जिला न्यायाधीश श्रीमान चंद्रेश खरे के पास उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत किया और बताया कि उसका पुत्र सतीश कुमार परोहा जिसकी उम्र 45 वर्ष है और पुत्रवधू जिसकी उम्र 44 वर्ष है साथ में रहते हैं जो उन्हें खाना नहीं देते प्रताड़ित करते हैं जिसके चलते उसके पास केवल जीवन जीने का एक मात्र साधन है जो मकान किराए पर देकर अपना जीवन यापन कर सकती है जो उन्हें नहीं दिया जा रहा है उल्टा घर से निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं आने वाले समय में इस भरे ठंडा के माहौल में उनकी स्वास्थ्य संबंधित शिकायत बनी रहती है जिसके चलते गंभीर बीमारियां एवं दुर्घटना कार्य हो सकती है जिसको गंभीरता पूर्वक लेते हुए श्री मा न्यायाधीश के द्वारा तत्काल प्रभाव से विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिन को निर्देश जारी की है जहां से निशुल्क सहायता दी जाकर जबलपुर के एसडीएम को निर्देशित किया गया है जहां पर माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 की धारा इसके तहत पत्तियों को न्याय दिलाने के लिए चालू कर दी गई है निशुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराई जा कर रखा गया है वरिष्ठ नागरिकों के है तुम्हें जबलपुर विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा एक अलौकिक पहल की गई है 

जिसमें पुलिस थानों में होने वाली ढीली कार्यवाही और शून्य कार्यवाही पर एक जोरदार असरदार कार्यवाही करते हुए सीधे पीड़ित बुजुर्गों को न्याय दिलाने में सकारात्मक कदम है


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