अधिवक्ताओं के हित की बात करने वाले अध्यक्ष पर मारपीट की FIR - News Vision India

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अधिवक्ताओं के हित की बात करने वाले अध्यक्ष पर मारपीट की FIR

Fir Against Advocate RK Saini Jabalpur Madhya Pradesh
अधिवक्ताओं के हित की बात करने वाले आडंबर धारी अध्यक्ष ने अपने ही ऊपर जूनियर अधिवक्ता पर कैमरे के सामने पुलिस प्रशासन थाना रांझी के अंदर ऐसी मार मारी की प्राथमिकी दरजी जुई और अधिवक्ता के एक भाई बेहोश हो गए और इस संबंध में एफ आई आर दर्ज कराने आए जूनियर अधिवक्ता हर्षित पटेलजिस समय थाने में कार्यवाही में लिप्त रहे उस दौरान स्टेट बार के मेंबर आर के सैनी ( नामांकन समिति के अध्यक्ष ) और उसके अन्य भाई अधिवक्ता सुभाष सैनी, रोहित सैनी, सम्मति सैनी, एवं विनोद गुप्ता के निर्देशन में अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ मिलकर अधिवक्ता हर्षित पटेल के घर में घुस कर उसके घर में मौजूद महिलाओं के साथ अभद्रता की गई मारपीट की गई एवं घर का सारा सामान तहस-नहस कर दिया गया, वक्त पूरे मामले में थाना प्रभारी रांझी ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए भारतीय दंड विधान की गैर जमानती धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है जिसमें भारतीय दंड विधान की धारा 294 452 323 506 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें गिरफ्तारीओं की संभावना जल्द है एवं कई आरोपी फरार हैं,

हर्षित पटेल एक अधिवक्ता हैं, जो थाना अंतर्गत रांझी के निवासी हैं जिनके घर के बाहर एक विद्युत का पोल अधिष्ठापन किया जा रहा था, जिसके विरोध में उनके द्वारा बिजली कर्मचारियों के निर्देशन में किए जा रहे इस कार्य को स्थानांतरित करने हेतु निवेदन किया गया, जिस पर कार्य कर रहे लेबर सुपरवाइजर एवं बिजली कर्मचारियों के द्वारा बताया गया कि खंबे का अधिष्ठापन पहले जिस स्थल पर किया जाना था वहां पर आरके सिंह सैनी एवं सुभाष सैनी के द्वारा आपत्ति दर्ज की गई थी, जिसके बाद इसे स्थानांतरित किया गया और इस संबंध में अधिवक्ता हर्षित पटेल के द्वारा अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण में घर के आवागमन के मार्ग पर बिजली कर्मचारियों के द्वारा किए जा रहे खंभा अधिष्ठापन का विरोध करते हुए स्थल को स्थान्तरित करने का आग्रह किया गया, जिस पर आर के सिंह सैनी सुभाष सैनी की ओर से प्राप्त बल का सहयोग लेकर बिजली कर्मचारी लेबर, सुपरवाइजर के द्वारा गाली-गलौज की गई

एफ आई आर दर्ज कराने हर्षित पटेल हुए थे, इसी बीच मौके की नजाकत का फायदा उठाया गया और बिजली कर्मचारी एवं आर के सिंह सैनी सुभाष सैनी विनोद गुप्ता के द्वारा अपराधियों के साथ मिलकर अधिवक्ता हर्षित पटेल के घर में घुसकर तोड़फोड़ की गई महिलाओं से अभद्रता की गई मारपीट की गई, रांझी थाने में उपस्थित अधिवक्ता हर्षित पटेल के साथ भी मारपीट की गई, जिस पर दोनों पक्षों के द्वारा आरोप-प्रत्यारोप किया गया परंतु वास्तविकता तब समझ में आएगी जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया, और उसमें देखा गया कि आर के सिंह सैनी, सुभाष सैनी एवं अन्य के द्वारा अधिवक्ता हर्षित पटेल के साथ मारपीट की गई जिस पर एक पृथक f.i.r. अलग से दर्ज की गई है, यह घटनाक्रम पुलिस थाना रांची का था और इसी के साथ एक f.i.r. अलग से दर्ज की गई है जो हर्षित पटेल अधिवक्ता के घर पर की गई मारपीट के संबंध में है

कौन है आर के सिंह सैनी
अधिवक्ताओं के हित का आडंबर रखने में प्रयुक्त हमेशा से अधिवक्ताओं के हित में चर्चा करने में एवं पत्रकार वार्ता में इनके द्वारा अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए काफी वर्षों से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, और आज की एक घटना ने अधिवक्ताओं को झकझोर कर दिया है सारा अधिवक्ता समुदाय बड़ी ही आक्रोशित -क्रोधित मुद्रा में है एवं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के संबंध में बात करने वाले और सरकार के समक्ष उनकी तरफ से इस संबंध में पक्ष रखने वालों के द्वारा इस तरह के द्वारा की गई करतूत सब का मनोबल गिराती है

नाउम्मीद करती है ये घटना, साथ ही इस संबंध में कल दोपहर संयुक्त रूप से अधिवक्ता संघ की बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें गैर जमानती अपराध धाराओं के तहत दर्ज की गई प्रकरण की समीक्षा की जाएगी एवं इस पूरे प्रकरण में लिप्त भी किरदारों पर विचार विमर्श किया जाएगा एवं निर्णय लिया जाएगा जानकारी ऐसी भी प्राप्त हुई है कि आज से लगभग 10 वर्ष पहले स्टेट बार काउंसिल के द्वारा एक अधिवक्ता सदस्य के ऊपर चुनाव लड़ने के लिए बैन लगा दिया गया था, जिसमें कि साढे ₹350000 के लगभग का घोटाला था, जिसमें लगभग एक लाख 80 हजार के आसपास का घोटाला प्रमाणित हो चुका था, जिस पर उस अधिवक्ता के द्वारा अपील की गई थी, जिस पर एक निराकरण हेतु समिति का गठन किया गया था, उसका निराकरण आज तक नहीं हुआ है, उसकी फाइल कहां है, इस बारे में आज तक किसी को कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है, इस विषय पर सब के द्वारा चुप्पी साधी गई है,

मामले की वास्तविक स्थिति क्या है, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, ना ही किसी को जानकारी मांगने पर दी जाती है, ऐसा प्रतीत होता है कि अयोग्य करार दिए जाने के उपरांत भी किसी के द्वारा चुनाव में सहभागिता ली गई है, परंतु सूचना अधिकार के तहत आवेदन लगाया जाने पर इसकी प्रखर जानकारी मिल सकती है, कि आखिर प्रकरण की वास्तविकता क्या थी. ओर कई मामले में जनहित याचिकाए लंबित है आयेदिन हो रही पास्थापनाओ कों लेके अधिक्वाता समुदाये चिंतित है,

ADVOCATE PROTECTION ACT एवं अन्य सुविधाओ कों दुरुस्त करने के लिए समिति के सदस्य कितनेसक्रीय एवं जिम्मेदार है, इस विषय में प्रदेश के सभी अधिवाक्ताओ के लिए चिंता का विषय है. जिसका असर इस वर्ष होने वाले स्टेट बार कौंसिल के चुनावी नतीजो में दिखेगा यह प्रकरण भी प्रकाश में आया है की कई नए अधिवाक्तो कों करण बताओ नोटिस, एवं अनुशासन हीनता के नोटिस जारी किये गए है, जिनका निराकरण कैसे और किस दंड के सह किया गया है. जिसकी संधारित रिपोर्ट आज तक जगजाहिर नही कि गई है,

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