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अशोक महोबिया पटवारी तहसील पनागर को न्यायलय ने भेजा 4 साल के लिए जेल

Patwari Sent To Jail For Taking Bribe District Court Madhya Pradesh
अशोक महोबिया तत्कालीन पटवारी तहसील पनागर को विशेष न्यायाधीश लोकायुक्त जबलपुर के द्वारा आज दिनांक 23:2: 19 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 13(1)(d )13(2) मैं 4 वर्ष के कारावास और ₹10000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाकर जेल भेजा गया

प्रकरण में शिकायतकर्ता राजेश साहू  निवासी ग्राम झगरा ,बेलखाड़ू ,जबलपुर के द्वारा दिनांक 5 जून17 को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त जबलपुर को शिकायत की गई कि उसकी ग्राम बाघोडी में जमीन है जिसके सीमांकन के लिए निर्धारित आवेदन उसके द्वारा नक्शा चालान खसरा आदि के साथ तहसीलदार पनागर को दिया था तहसीलदार द्वारा दिनांक 3/5/17 को राजस्व निरीक्षक को सीमांकन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेश दिया था।

शिकायतकर्ता ने आदेश की प्रति राजस्व निरीक्षक को दी और सीमांकन के लिये संबंधित हल्का पटवारी अशोक महोबिया से मिला तो इस कार्य के लिए आरोपी उससे ₹ 10000 की रिश्वत की मांग कर रहा है। मोलभाव में 8 हजार रुपये रिश्वत में लेने को तैयार हुआ था। 1 हजार रुपये आरोपी ने ले लिए 7 हजार की और मांग कर रहा है। प्रार्थी आरोपी को  रिश्वत नहीं देना चाहता था कार्यवाही कराना चाहता था पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त के आदेश पर गठित लोकायुक्त दल के द्वारा कार्यवाही करते हुये आरोपी को  दिनांक 6 जून 17 को आरोपी के शिवनगर जबलपुर स्थित आवास में 7000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा आरोपी के द्वारा प्रार्थी से रिश्वत की राशि ली जाकर अपने बैठक कक्ष में रखे दीवान के ऊपर रख दी थी जहां से रिश्वत की राशि बरामद की गई। आरोपी के हाथ  घोल में धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो गया था ।

विशेष लोक अभियोजक प्रशांत शुक्ला के द्वारा लोकायुक्त संगठन की ओर से  पैरवी की गई।

आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी एक बार ट्रेप प्रकरण चला था जिसमे वह न्यायालय से बरी हो गया था

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