बलात्कारी पिता चुन्नू गोंटिया कों 10 वर्ष का कारावास, 10 महीने में न्याय आदेश पारित, जबलपुर न्यायालय,
इंसानियत
को और पिता पुत्री रिश्ते को कलंकित करने वाले पनागर निवासी चन्नू गोटिया वल्द राम सिंह गोंटिया उम्र 39 साल निवासी साकिन कुशनेर
थाना अंतर्गत पर पनागर जबलपुर
इस अपराधी में
मार्च 2018
में पिता पुत्री के रिश्ते को कलंकित करने का घिनौना कार्य किया कि, जिसे न्यायालय ने 8
महीने के अंदर जेल में रहते हुए सजा सुना दी, इस आरोपी को 10
वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया है, इस आरोपी ने 25
मार्च 2018
को लगभग 11:00
बजे घर में सोते समय अपनी ही पुत्री के साथ, जिसकी उम्र केवल 8
वर्ष है, बलात्कार का प्रयास किया और नग्न अवस्था में उसके ऊपर जबरन बलपूर्वक
घिनौनी हरकतों को अंजाम देने का प्रयास किया,
जिससे पीड़ित हो कर
बच्ची ने चिल्लाया और अपनी मां को बुलाया इतने में उसका पिता वहां से भाग गया और
उसी ने इस घटनाक्रम की पूरी जानकारी देते हुए बताया कि उसके पिता ने उसके साथ पहले
भी दो बार ऐसा गलत काम किया है, सुन कर उसकी
मां भयभीत हो गई, घबरा गई और तत्काल प्रभाव से उसे पनागर थाने ले गए, जहां पर तत्काल एफ आई आर दर्ज की गई
प्राथमिकी दर्ज करने के बाद 376
की धारा में उप धाराओं के साथ प्रकरण दर्ज किया गया, साथ ही बालकों के संरक्षण
अधिनियम के अंतर्गत भी इस प्रकरण को गुरुत्व रूप से मजबूत करते हुए बच्ची का
मेडिकल परीक्षण कराया जाकर बच्ची के बयान भी दर्ज कराए गए, जिनका प्रति परीक्षण न्यायालय में करवाया गया
उपरोक्त अनुसार
अभियोजन प्रकरण तैयार किए जा कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां पर अधिवक्ता
अजय जैन के द्वारा इस पक्ष में राज्य की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया, जिस पर
न्यायालय के द्वारा आरोपी को घिनौने अपराध के लिए 10
वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया
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