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भ्रष्ट कमलेश साकेत ऑडिटर कार्यालय असिस्टेंट रजिस्ट्रार फार्म्स एवं संस्थायें को 4 वर्ष का कारावास

Registrar Sent To Jail For Taking Bribe Madhya Pradesh
कमलेश साकेत तत्कालीन ऑडिटर कार्यालय असिस्टेंट रजिस्ट्रार फार्म्स एवं संस्थायें जबलपुर को विशेष न्यायाधीश लोकायुक्त जबलपुर के द्वारा आज दिनांक 29-03-19 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 13(1)(d )13(2) मैं 4 वर्ष के कारावास और ₹7000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाकर जेल भेजा गया।

प्रकरण में शिकायतकर्ता मोहम्मद हुसैन पठान निवासी कंदेली नरसिंहपुर के द्वारा दिनांक 18 सितंबर 17 को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त जबलपुर को शिकायत की गई कि उसके द्वारा नरसिंहपुर विकास सन्देश यात्रा नाम से एक एन जी ओ बनवाने के लिए कार्यालय असिस्टेंट रजिस्ट्रार फार्म्स एवं संस्थायें जबलपुर गया था वहाँ पदस्थ कमलेश बाबू से उसने नरसिंहपुर विकास सन्देश यात्रा नाम से एक एन जी ओ बनवाने के लिए संपर्क किया तो आरोपी ने इस कार्य के लिए उससे ₹ 10000 की रिश्वत की मांग की। इसके पूर्व भी आरोपी ने प्रार्थी से तनवीर हुसैन फाउंडेशन के गठन के समय 12 हजार रुपये की रिश्वत ली थी।

प्रार्थी आरोपी को रिश्वत नहीं देना चाहता था कार्यवाही कराना चाहता था पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त के आदेश पर गठित लोकायुक्त दल के द्वारा कार्यवाही करते हुये आरोपी को दिनांक 18 सितंबर 17 को उसके कार्यालय में 5000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा आरोपी के द्वारा प्रार्थी से रिश्वत की राशि ली जाकर आपने कार्यालय की टेबल में रखे कांच के नीचे दबाकर रख दिया था। जहां से रिश्वत की राशि बरामद की गई।

विशेष लोक अभियोजक प्रशांत शुक्ला के द्वारा लोकायुक्त संगठन की ओर से पैरवी करते हुऐ तर्क प्रस्तुत किये गए कि प्रार्थी सहित स्वतंत्र साक्षी और ट्रेप कर्ता अधिकारी की साक्ष्य से अभियोजन ने अपने मामले को प्रमाणित किया है.

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