आरोपी प्रमोद कुमार पटेल एवं भगवान दास पटेल
निवासी ग्राम महाराजपुर तहसील पनागर जिला जबलपुर ने लोन पर 6,00,000/- रुपए ऋण अचल
संपत्तियों के फर्जी दस्तावेजों की कूट रचना कर उक्त दस्तावेजों को कंपनी के हक
में बंधक रख प्रार्थी कंपनी को छल एवं कपट पूर्वक ऋण प्राप्त किया।
कंपनी को उक्त व्यक्तियों द्वारा किए गए
फर्जीवाड़े की जानकारी उनके द्वारा ऋण राशि की अदायगी का तलब एवं तकाजा करने गए तो
ज्ञात हुआ कि उपरोक्त्त ऋणी एवं सहऋणी द्वारा ग्राम पंचायत खैरी के नाम से
विभिन्न अचल संपत्तियों के दस्तावेजों की कूट रचना कर कूट रचित दस्तावेजों पर
सरपंच और सचिव के फर्जी हस्ताक्षर कर तथा उन पर फर्जी मोहर लगाकर ग्राम पंचायत
खैरी के नाम से वर्ष 2016 के फर्जी पट्टे बना लिए हैं.
जबकि ग्राम पंचायत खैरी वर्ष 2015 में ही नगर निगम जबलपुर
में विलय हो चुका अर्थात वर्ष 2016 ग्राम पंचायत खैरी का
अस्तित्व ही नहीं था.
आरोपी द्वारा दस्तावेज फर्जी व कूट रचित है असल
के रूप में उपयोग में लाते हुए प्रार्थी कंपनी को छल व कपटपूर्वक प्रवंचित व
उत्प्रेरित कर उक्त फर्जी एवं कूट रचित दस्तावेजों को कंपनी के हक में बंधक रख ऋण
प्राप्त किया और ऋण राशि को हड़प गए। जिस पर से कंपनी की ओर से विधिक अधिकारी
देवेंद्र पार्टीदार द्वारा एक लिखित शिकायत पत्र थाना विजय नगर को दिया गया। जिस
पर से थाना विजय नगर द्वारा अपराध क्रमांक 147/19 धारा 420, 467, 468, 471 एवं 120 बी भा द वि का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को
गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया.
अभियोजन की ओर से श्रीमती अरुण प्रभा
भारद्वाज सहायक जिला अभियोजन अधिकारी व श्रीमती नमिता मिश्रा सहायक जिला अभियोजन
अधिकारी ने शासन की ओर से पक्ष रखते हुए अपने तर्क
प्रस्तुत किये अभियोजन अधिकारी के तर्कों से सहमत होते हुए व अपराध की गंभीरता को
देखते हुए न्यायालय ने आरोपी गण को 2 दिन के पुलिस
रिमांड में भेजा गया।
जबलपुर से डॉ. सिराज़ खान की रिपोर्ट
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