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महिला के साथ मारपीट करने वाली महिलाओं को सजा

Female Sent Jail By District Court Jabalpur Madhya Pradesh
न्यायालय श्रीमान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट जिला जबलपुर की न्यायालय ने आरोपी आरोपी बरखा वगैरा उठाना बेलबाग का अपराध क्रमांक 479/10 धारा 294, 323, 427 के तहत आरोपियों को न्यायालय ने तक की सजा एवं 2000- 2000 रुपए जुर्माने से दंडित किया गया।

जिला लोक अभियोजन अधिकारी कार्यालय जबलपुर के सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्री भगवत उइके (सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) के द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 10/09/10 को फरियादी भूरी अपने दुकान में गणेश जी की मूर्ति बेचने की बैठी हुई थी सभी आरोपियागण द्वारा भूरी को गाली गुप्तार करते हुए कहा गया कि तूने यहां दुकान किस से पूछ कर लगाई है और आरोपियों के द्वारा भूरी की दुकान पर रखी टेबल जिस पर गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी को धक्का देकर प्रार्थना के साथ मारपीट की गई व प्रार्थीया के हाथ को मरोड़ दिया गया और प्रार्थीया की गणेश जी की मूर्तियां गिरकर टूट गई थी जिससे प्रार्थीया  को लगभग 5000 रूपये का नुकसान हुआ था.

जिसकी रिपोर्ट थाना बेलबाग के अपराध क्रमांक 479/10 धारा 294, 323, 427 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया बेलबाग की पुलिस ने विवेचना कर न्यायालय में अभियोजन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती भारती उइके द्वारा प्रकरण सशक्त पैरवी करते हुए न्यायालय में कुल 05 साक्षियों को परीक्षित कराया गया।

सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती भारती उइके के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपियों बरखा बगैरह को थाना बेलबाग के अपराध क्रमांक 479/10 अंतर्गत धारा 294, 323, 427 के तहत आरोपीयागण को न्यायालय कितने तक की सजा एवं 2000-2000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया।

जबलपुर से डॉ. सिराज़ खान की रिपोर्ट

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