हत्या के प्रयास में इस्तेमाल मोटरसाइकिल को देने से न्यायलय ने किया मना - News Vision India

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हत्या के प्रयास में इस्तेमाल मोटरसाइकिल को देने से न्यायलय ने किया मना

Court Refuse To Give Motorcycle To Crime Accuse Madhya Pradesh
थाना अधारताल के अपराध क्रमांक 439/19 धारा 452, 307, 34 भा द वि में आरोपी गण की ओर से प्रस्तुत किए गए सुपुर्दनामा आवेदन को अस्वीकार किया

जिला लोक अभियोजन अधिकारी कार्यालय जबलपुर के सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्री भगवत उइके (सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) के द्वारा बताया गया कि दिनांक 30/05/19 प्रार्थी मुन्नी के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि बड़े मियां, अंकित पटेल, प्रवीण विश्वकर्मा, राहुल ठाकुर, मयंक पासी, सुरभि पटेल एक नियत से घर में घुसकर प्रार्थी पर हमला किया. जिसकी रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा थाना अधारताल में की थी।

थाना आधारताल के अपराध क्रमांक 439/19 धारा 452 307 34 भादवी में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जबलपुर में पेश किया गया। आरोपी की ओर से अधिवक्ता के माध्यम से मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी 20 एस ई 6289 का सुपुर्द करने के लिए न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें अभियोजन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में सुश्री संगीता गई सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत आवेदन पर अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि आरोपीगण द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का है तथा जो मोटरसाइकिल सुपुर्दनामा में मांगी गई है वह प्रस्तुत प्रकरण में साक्ष्य की विषय वस्तु है यदि इन्हें सुपुर्दनामे के आधार पर सौंप दिया जाता है तो इसका प्रकरण में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

जिस पर सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री संगीता गई के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा सुपुर्दनामा के आवेदन को निरस्त किया गया।

जबलपुर से डॉ. सिराज़ खान की रिपोर्ट

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