लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने वाले आरोपी को सजा एवं 1000 रुपए का जुर्माना - News Vision India

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लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने वाले आरोपी को सजा एवं 1000 रुपए का जुर्माना

Dashrat Kevat Sent Jail For Accident With Dr Ashok Choubey
न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जिला जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी दशरथ केवट जिला जबलपुर थाना कुंडम अपराध क्रमांक धारा 404/15 धारा 279, 338 मे न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रुपए जुर्माने से दंडित किया गया ।

जिला अभियोजन अधिकारी कार्यालय जबलपुर के सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्री भगवत उइके (सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) के द्वारा बताया गया की 06/12/15 को फरियादी कालीकानंद सोनवानी एवं अशोक चौबे अपनी गाड़ी से डिंडोरी जा रहे थे फरियादी ने रास्ते में गाड़ी खड़ी की तभी सामने से आरोपी दशरथ केवट द्वारा टाटा सुमो वाहन को तेज तेज रफ्तार एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर टक्कर मार दी जिससे फरियादी कालिकानंद सोनवानी एवं डॉ अशोक चौबे को चोट आई जिस पर से पुलिस थाना कुंडम के अपराध क्रमांक 184/15 अंतर्गत धारा 279, 338 भा द वि के अंतर्गत पंजीबद्ध प्रकरण विवेचना में लिया अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिला अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती नमिता मिश्रा के द्वारा मामले में पैरवी किए गए मामले में कुल 4 साक्षियों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया।

श्रीमती नमिता मिश्रा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जबलपुर के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जबलपुर के द्वारा आरोपी दशरथ केवट को थाना कुंडम अपराध क्रमांक 404/15 धारा 279, 338 में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रुपए जुर्माने से दंडित किया गया

जबलपुर से डॉ. सिराज़ खान की रिपोर्ट

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