न्यायालय श्रीमान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम
श्रेणी जबलपुर जिला जबलपुर की न्यायालय से आरोपीया मीरा बाई को थाना पनागर अपराध
क्रमांक 216/09 धारा 323, के तहत 1000 रुपए जुर्माने से दंडित किया गया।
जिला अभियोजन अधिकारी कार्यालय जिला जबलपुर के
सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्री भगवत उइके (सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) द्वारा
बताया गया कि घटना 05/04/09 को 8:30 बजे की बात है कि फरियादी की पड़ोसन मीराबाई अपने खेत जाने के लिए कचरा
साफ कर रही थी सुशीलाबाई रास्ते में कचरा फेक दिया आरोपिया मीरा ने मना किया तो
फरियादिया सुशीलाबाई नहीं मानी इसी बात से आरोपिया मीराबाई एवं उसके साथीयों ने
फरियादिया के साथ मारपीट कर चोट कारित की जिसकी रिपोर्ट.
फरियादिया ने पुलिस थाना पनागर में पंजीबद्ध
कराया थाना पनागर के अपराध क्रमांक 216/09 धारा 323 भादवि के अंतर्गत विवेचना में लिया गया विवेचना उपरांत अभियोग पत्र
न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिला अभियोजन
अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन सुश्री संगीता घई सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जिला जबलपुर के द्वारा प्रकरण में सशक्त पैरवी
करते हुए कुल 4 साक्षियों का न्यायालय में परीक्षण कराया
गया।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री संगीता घई
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी को थाना
शहपुरा अपराध क्रमांक 308/04 धारा, 323, भादवि के तहत 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किए
गया।
जबलपुर से डॉ. सिराज़ खान की रिपोर्ट
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