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संतोष सिंह पटवारी तहसील पनागर को न्यायालय ने भ्रष्टाचार के लिए भेजा जेल

Patwari Sent Jail For Corruption By Court Jabalpur Madhya Pradesh
संतोष सिंह तत्कालीन पटवारी तहसील पनागर जिला जबलपुर को आज माननीय विशेष न्यायाधीश लोकायुक्त जबलपुर के न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1 )(e)13 (2) में 5 वर्ष के कारावास और 65 लाख के जुर्माने की सजा से दंडित किया जा कर जेल भेजा गया जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास

प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध प्राप्त शिकायत के सत्यापन उपरांत आरोपी के विरूद्ध धारा 13(1)(e)13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लोकायुक्त जबलपुर द्वारा अपराध पंजीबद्घ किया जाकर माननीय विशेष न्यायालय लोकायुक्त जबलपुर से आरोपी के निवास स्थान की तलाशी लिए जाने हेतु सर्च वारंट प्राप्त किया गया। पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त के आदेश से गठित छापा दल द्वारा दिनांक 18/12/13 को आरोपी के निवास स्थान शुक्ला नगर गढा एवं ग्राम झिंना भेड़ाघाट में छापा कार्यवाही की गई।

विवेचना के दौरान आरोपी की समस्त वैध स्रोत से आय की तुलना में अत्यधिक मात्रा में चल अचल संपत्ति में व्यय किया जाकर अनुपातहीन संपत्ति पाए जाने पर आरोपी के विरुद्ध दिनांक 6/12/16 को न्यायालय में अभियोगपत्र पेश किया गया।

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने आरोपी द्वारा जांच अवधि 02/04/88 से दिनांक 18/12/13 तक कुल वैध स्रोत से आय 1695472 रुपए एवं उक्त अवधि में चल अचल संपत्ति में कुल व्यय 81,28,128 रुपए पाया जाकर आय की तुलना में 6432654 रुपये (379.4 )प्रतिशत अनुपातहीन संपति होना पाया गया ।

प्रकरण में लोकायुक्त संघठन की और से विशेष लोक अभियोजक प्रशांत शुक्ला ने पक्ष रखा।

प्रकरण में अभियोजन द्वारा अपना मामला प्रमाणित किये जाने हेतु 31 गवाहों का परीक्षण कराया गया दूसरी और आरोपी द्वारा भी अपने बचाव में 31 गवाहों का परीक्षण कराया गया ।

न्यायालय द्वारा छापा के समय आरोपी के निवास में पाए गए 5,13,010 रुपये को अधिहरत किये जाने का आदेश देकर राशि को तत्काल सिविल न्यायालय जबलपुर के नाजरत अनुभाग में जमा किये जाने का निर्देश दिया एवं चल अचल संपत्ति को सार्वजनिक नीलामी में विक्रय किया जाकर विक्रय से प्राप्त धन को राज्य के लिए अधिहरत किए जाने का आदेश दिया गया

विशेष लोक अभियोजक प्रशांत शुक्ला द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आरोपी के पास पाई गई अत्यधिक मात्रा में अनुपातहीन संपत्ति को ध्यान में रखा जाकर अधिकतम सजा और जुर्माना से आरोपी को दंडित किया जावे.

जबलपुर से डॉ. सिराज़ खान की रिपोर्ट

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