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जिला बदर के आरोपी की जमानत निरस्त

Absconding Accuse Sent Jail By Court News In Hindi Madhya Pradesh
आरोपी ऋषि दुबे निवासी चिकनी कुंआ हितकारिणी स्कूल के पास गड़ा जिला जबलपुर का आपराधिक रिकॉर्ड तथा अपराध जगत में सक्रिय होने से जिला दंडाधिकारी जबलपुर के समक्ष जिला बदर के प्रकरण में दिनांक 18-10-18 को पेश किया गया था. अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 26/11/18 के अनुसार आरोपी को थाना गढा प्रत्येक माह की 1418 तारीख को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आदेशित किया गया था।

आरोपी को आदेश की प्रति दिनांक 30/11/18 को तमिल कराई गई थी क्योंकि आरोपी दिनांक 14/7/19 को थाने में उपस्थित नहीं हुआ और ना ही किसी प्रकार की सूचना माननीय न्यायालय अथवा आरोपी के अधिवक्ता अथवा आरोपी के द्वारा उपस्थित नहीं होने से संबंधित सूचना नहीं दी क्योंकि आरोपी अपराध जगत में थाना क्षेत्र गढ़ा में सक्रिय है। आरोपी के द्वारा जिला दंडाधिकारी महोदय के आदेश दांडिक प्रकरण क्रमांक 0307/18 दिनांक 26/11/18 के आदेश के पालन में निर्धारित दिनांक 14/71/9 को थाना उपस्थित ना होने से आदेश का उल्लंघन किए जाने से आरोपी के विरुद्ध थाना गंढ़ा के अपराध क्रमांक 485/19 धारा 183 भा द वि एवं मध्य प्रदेश सुरक्षा अधिनियम धारा 14 का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को न्यायालय पेश किए गया।

शासन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती वर्षा मेहता द्वारा अपना पक्ष रखते हुए अपने तर्क प्रस्तुत किया गया सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती वर्षा मेहता के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी की जमानत निरस्त कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

जबलपुर से डॉ. सिराज़ खान की रिपोर्ट

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