फरियादी द्वारा इस आशय की रिपोर्ट की की दिनांक 04/07/2019 को फरियादी अमन यादव कंपनी के मजदूर किशन लाल की मोटरसाइकिल से मजदूर
संतोष पन्द्रे के साथ बैठकर दीनदयाल चौराहा से शारदा चौक गढ़ा रहा था किशन लाल
मोटरसाइकिल चला रहा था प्रिया दी फरियादी पीछे बैठा था वह बीच में संतोष बैठा था
जैसे ही गंगासागर पुरानी चुंगी चौकी मंदिर की सीढ़ियों के सामने पहुंचे तो वहां
रोड पर पत्थर रखे थे वहां पर चार लड़के खड़े थे तो किशन लाल मोटरसाइकिल धीमे करके
निकालने लगा तो उन लड़कों ने फरियादी एवं उसके साथियों को रोक लिया शराब पीने के
लिए 500 रुपए मांगा फरियादी ने कहा कि रुपया हमारे पास नहीं
है तब चारों लड़कों ने फरियादी एवं उसके साथियों को बुरी बुरी गालियां देने लगे था.
फरियादी एवं उसके साथियों के साथ लात घूसो से
मारपीट कि जब फरियादी उसके साथी डर कर भागने लगे तो आरोपीगण ने पत्थर फेंककर मारा
जो फरियादी अमन के सिर के पीछे तरफ लगा तथा किशन लाल के सिर के पीछे की तरफ लगे जब
फरियादी ने बचाव बचाव चिल्लाया तो मंदिर के कुछ लोग दौड़कर आए जिन्हें देखकर चारों
आरोपीगण वहां से भाग गए।जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना गढा के
अपराध क्रमांक 442/19 धारा 323, 294, 327,
341, 34 भा द वि मे अपराध पंजीबद्ध कर आरोपीगण अनिकेत एवं गौरव को
गिरफ्तार कर आरोपीगण को न्यायालय श्रीमान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जिला
जबलपुर में पेश किया गया अभियुक्तगण ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत हेतु
आवेदन प्रस्तुत किया शासन की ओर से जिला अभियोजन
अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी
श्रीमती वर्षा मेहता द्वारा शासन की ओर से विरोध प्रस्तुत कर अपना पक्ष
रखते हुए जमानत का विरोध किया गया सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती वर्षा मेहता
तर्क देते हुए बताया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है तो समाज में न्याय
के विरुद्ध विपरीत संदेश पहुंचेगा न्यायालय ने अभियोजन द्वारा व्यक्त किए गए
तर्कों से सहमत होते हुए, अपराध की गंभीरता को ध्यान में
रखते हुए आरोपी की जमानत निरस्त कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
जबलपुर से डॉ. सिराज़ खान की रिपोर्ट
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