न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जिला जबलपुर के न्यायालय
द्वारा आरोपी संतोष बिरहा जिला जबलपुर थाना रांझी अपराध क्रमांक 449/13 धारा 294, 323, 506 भा द वि मे न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया
जिला लोक अभियोजन अधिकारी कार्यालय जबलपुर के
सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्री भगवत उइके (सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) के द्वारा
बताया गया कि घटना दिनांक को फरियादी मोनू मलिक अपने अंकल के घर के सामने फार्म
भरने गया था उसी समय किशोर बालक आया और गंदी गंदी गाली देते हुए जान से मारने की
धमकी देने लगा जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो किशोर बालक बोला की तेरे को
आज देखता हूं कहकर अपने घर गया और अपने पिता के साथ किशोर बालक ने हाथ में तलवार
लिए था और उसके पिता संतोष बिरहा लाठी लिए था किशोर बालक ने तलवार से फरियादी के
बाएं हाथ की कलाई में मारा जिससे बाएं हाथ की कलाई कट गई और खून निकलने लगा संतोष
बिरहा ने फरियादी की पीठ में दो लाठी मारी जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना रांझी में
की थी।
जिस पर थाना रांझी के अपराध क्रमांक 449/13 अंतर्गत धारा 294,323,324,506 भादवी में पंजीबद्ध
कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया
गया किशोर बालक के विरुद्ध प्रकरण किशोर न्यायालय में पेश किया गया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन मामले
में अभियोजन की ओर से श्रीमती भारती उइके सहायक जिला लोक अभियोजन
अधिकारी के द्वारे द्वारा प्रकरण में सशक्त पैरवी करते हुए प्रकरण में कुल 7 साक्षियों का न्यायालय में परीक्षण कराया।
श्रीमती भारती उइके सहायक जिला लोक अभियोजन
अधिकारी जबलपुर के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी जिला जबलपुर
थाना रांझी के अपराध क्रमांक 449/13 धारा 323 भा द वि में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रुपए
का अर्थदंड से दंडित किया गया।
जबलपुर से डॉ. सिराज़ खान की रिपोर्ट
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