न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जिला
जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी तुलसीराम यादव जिला जबलपुर थाना बरगी के अपराध
क्रमांक 370/07 धारा 304 ए भा द वि मैं 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी कार्यालय जबलपुर के
सहायक मीडिया सह प्रभारी श्री भगवत उइके (सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) के द्वारा
बताया गया कि फरियादी गौरी शंकर यादव ने थाना बरगी पर आकर सूचना दी कि घटना दिनांक
24/08/07 को 11:00 बजे उसके पिता रामदास बैंक से रुपए लेने
गए थे तथा वापस आ रहे थे की जबलपुर मोड़ पर बरगी की ओर से आ रही मिनी बस 407 क्रमांक एमपी 20 ई 9921 का
चालक तेज रफ्तार एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर उसके पिता को टक्कर मार दिया
जिससे उसके पिता के सर में पीछे की तरफ बाईं पसली में चोट आई व खून निकलने लगा.
उसी समय उसके मामा का लड़का जो मौके पर था फरियादी
को सूचना दिया था तो फरियादी भी वहां आ गया और उसके पिता जी को उसी गाड़ी में
डालकर डॉक्टर देवी शुक्ला के यहां लेकर आए मेडिकल अस्पताल जबलपुर लाते समय उनकी
मृत्यु हो गई। जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना बरगी में लेख कराई। जिस पर थाना बरगी
के अपराध क्रमांक 370/07 अंतर्गत धारा 304 ए भादवी में पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग
पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया.
जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख
वसीम के मार्गदर्शन मामले में अभियोजन की ओर से श्रीमती भारती उइके
के सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारे द्वारा प्रकरण में सशक्त पैरवी करते
हुए प्रकरण में कुल 5 साक्षियों का न्यायालय में
परीक्षण कराया।
श्रीमती भारती उइके सहायक जिला लोक अभियोजन
अधिकारी जबलपुर के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी तुलसीराम यादव
जिला जबलपुर थाना बरगी के अपराध क्रमांक 370/07 धारा 304 ए भा द वि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया गया।
जबलपुर से डॉ. सिराज़ खान की रिपोर्ट
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