अवैध रूप से शराब रखने वाले आरोपी की जमानत निरस्त एवं 1 दिन का पुलिस रिमांड
दिनांक 17/06/2019
पुलिस थाना गढा हमराह स्टॉप के साथ क्षेत्र इलाका भ्रमण जुर्म जरायम पतासाजी हेतु
रवाना किया गया था जो मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई एक व्यक्ति सफेद रंग की एक्टिवा
में सामने सफेद प्लास्टिक की बोरियों में काफी मात्रा में अवैध शराब रखे हैं एवं
मेडिकल की ओर ले जा रहा है की सूचना पर हमराह स्टाफ घटनास्थल पहुंचा और देखा कि एक
व्यक्ति चित्रांश वर्मा निवासी शक्तिनगर पुष्पांजलि ग्राउंड के सामने गढ़ा को साथ
लेकर पिसंहारी की मढिया से एक्टिवा चालक का पीछा किया जैसे ही एक्टिवा के पास
पहुंचे तो उसने मुड़कर देखा कि स्टाफ मोना को पहचान लिया है.
उसने एक्टिवा को तेजी से चलाते हुए अपैक्स
अस्पताल नेहरू नगर की तरफ मोड़ लिया एवं एक्टिवा में रखी बोरियों को अपेक्स अस्पताल
के सामने एक दिया एक के समय उसका मोबाइल वहीं गिर गया वर्क तेजी से भागने लगा मौके
पर एक आरक्षक को छोड़कर उसका पीछा किया किंतु वह नहीं मिला घटना स्थल अस्पताल
नेहरू नगर के सामने जो प्लास्टिक की बोरी जिसमें काफी मात्रा में शराब रखे हुए था
जैसे समक्ष गवाहों को खोल कर देखा तो एक बोरी में डेढ़ सौ देसी मदिरा प्लेन एवं
दूसरी खोलकर देखा तो उसमें 165 देसी मदिरा प्लेन दोनों में
कुल 56 लीटर करीब 17000 रुपए एक बोरी
में से दो पाव सैंपल के लिए निकालकर सेसिक 148 पाव शील बंद
किया एवं दूसरे बोरी से 2 सैंपल निकालकर शेष 163 सील बंद किया सैंपल के रूप को भी सील बंद किया गया घटनास्थल पर आरोपी का
मोबाइल सैमसंग कंपनी का टच स्क्रीन मिला जिसे जप्त कर पुलिस में लिया गया। आरोपी
के विरुद्ध थाना गढा़ केअपराध क्रमांक 395/19 धारा 34(2)
आबकारी अधिनियम अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी चित्रांश वर्मा को गिरफ्तार
कर आरोपी को न्यायालय श्रीमान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जिला जबलपुर में
पेश किया गया अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत
किया.
शासन की ओर से जिला
अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से सहायक जिला
अभियोजन अधिकारी श्रीमती वर्षा मेहता द्वारा शासन की ओर से विरोध
प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखते हुए जमानत का विरोध किया गया सहायक जिला अभियोजन
अधिकारी श्रीमती वर्षा मेहता तर्क देते
हुए बताया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है तो समाज में न्याय के
विरुद्ध विपरीत संदेश पहुंचेगा न्यायालय ने अभियोजन द्वारा व्यक्त किए गए तर्कों
से सहमत होते हुए, अपराध की गंभीरता को ध्यान में
रखते हुए आरोपी की जमानत निरस्त कर आरोपी को एक दिन का पुलिस अभिरक्षा में भेजा
गया।
शराब पीने के लिए रुपए की मांग कर मारपीट करने वाले आरोपी की जमानत
निरस्त
फरियादी आदित्य तिवारी निवासी ब्राह्मण मोहल्ला
गाना दिनांक 04/07/2019 रात 3:00 बजे की बात है कि फरियादी मेडिकल कॉलेज जबलपुर से अपने घर जा रहा था कि
ब्राह्मण मोहल्ला पीपल के पेड़ के पास भानु जैन मेला और फरियादी का रास्ता रोक
लिया और बोला की 1000 रुपए शराब पीने के लिए दो फरियादी ने
कहा कि मेरे पास रुपए नहीं है तो वह फरियादी को मां बहन की गंदी गंदी गालियां देने
दीया और मारने को दौड़ा तो फरियादी पीछे हटा किसी चीज से फरियादी को मार दिया योग
पीठ में और जांघ में चोट लगकर खून निकल आए जब फरियादी बचाव बचाव चिल्लाया तो शुभम
अवस्थी दौड़कर आया बीच बचाव करने लगा तो आरोपी ने उसे भी मार दिया उसके घुटने के
ऊपर चोट लगी और खून निकल आया.
आवाज सुनकर मयंक वर्मा वहां आए तो भानु जैन वहां
से भाग गए जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना गढ़ा मे दर्ज कराई। जिस पर से आरोपी के
विरुद्ध थाना गढ़ा के अपराध क्रमांक 445/19 धारा 327,
294, 341, 323 भा द वि का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को न्यायालय पेश
किए गया। शासन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी
श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती वर्षा
मेहता द्वारा अपना पक्ष रखते हुए अपने तर्क प्रस्तुत किया गया सहायक
जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती वर्षा मेहता के तर्कों से सहमत होते हुए
न्यायालय ने आरोपी की जमानत निरस्त कर
न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
चाकू से हमला करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
दिनांक 06/07/19 को को
रात्रि 8:40 बजे काम करके मोटरसाइकिल से घर आ रहा था घर के
पास जैसे ही गाड़ी चढ़ाने के लिए गाड़ी से उतरा तो उमेश साहू सुपरताल आजाद नगर का
आया और पुरानी रंजिश को लेकर फरियादी को मां बहन की गंदी गंदी गाली देने लगा
फरियादी ने गाली देने से मना किया तो उसने अपने जेब में रखें चाकू से फरियादी के
बाएं हाथ एवं पसली में बाएं तरफ मारा चोट लगने से खून निकलने लगा घटना का बीच-
बचाव गुड्डा झारिया ने करने लगा तो उसे भी लात-घूसो से मारपीट किया।
जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना गढ़ा मे दर्ज
कराई। जिस पर से आरोपी के विरुद्ध थाना गढ़ा के अपराध क्रमांक 450/19 धारा 324, 294, 308 भा द वि का अपराध पंजीबद्ध कर
आरोपी को न्यायालय पेश किए गया। शासन की ओर से जिला
लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन
अधिकारी श्रीमती वर्षा मेहता द्वारा अपना पक्ष रखते हुए अपने तर्क
प्रस्तुत किया गया सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती वर्षा मेहता के तर्कों
से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी की जमानत निरस्त कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वाले चालक को न्यायालय उठने तक की सजा
एवं 1000 रुपए का
अर्थदंड
न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जिला
जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी रविंद्र कुमार साकेत जिला जबलपुर थाना केंट के
अपराध क्रमांक 132/11 धारा 279, 337, 338 भा द वि मे न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रुपए
के अर्थदंड से दंडित किया गया।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी कार्यालय जबलपुर के सहायक
मीडिया सह प्रभारी श्री भगवत उइके (सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) के द्वारा बताया
गया कि फरियादी खूब्बी लाल चौधरी ने दिनांक 8/4/11 थाना
केंट में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि उक्त दिनांक को 9:15 बजे अपने मकान मालिक अभिलाष रैकवार के स्कूटर क्रमांक एमपी 20 ए 8883 से जमतरा काम पर गोकुलदास धर्मशाला इंदिरा
मार्केट जा रहे थे। फरियादी स्कूटर चला रहा थे और पीछे गांव का सुरेश यादव बैठा
था। लगभग 9:15 बजे फरियादी कैंट बोर्ड नाका के आगे एमएच गेट
के सामने पहुंचा तभी एक ऑटो चालक ऑटो मे साइकिल लोड कर तेज रफ्तार और लापरवाही
पूर्वक बिलहरी तरफ से आया और उसे टक्कर मार कर आगे निकलना चाहा जिस पर ऑटो में लोड
साइकिल उसके स्कूटर से टकरा गई और फरियादी तथा सुरेश दोनों गिर गए जिससे दोनों को
चोट आई घटना को प्रीतम दहिया ने देखा और ऑटो का नंबर एमपी 20
आर 0442 तथा चालक रविंद्र कुमार साकेत निवासी धोबी घाट का
होना बताया।
जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना केन्ट में
लेख कराई। जिस पर थाना केन्टं के अपराध
क्रमांक 132/11 अंतर्गत धारा 279, 337,
338 भादवी में पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत
अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिला लोक
अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन मामले में अभियोजन की ओर से श्री
देवर्षि पिन्चा के सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारे द्वारा
प्रकरण में सशक्त पैरवी करते हुए प्रकरण में कुल 4 साक्षियों
का न्यायालय में परीक्षण कराया।
श्री देवर्षि पिन्चा सहायक जिला लोक अभियोजन
अधिकारी जबलपुर के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी तुलसीराम यादव
जिला जबलपुर थाना बरगी के अपराध क्रमांक 132/11 धारा 279,337,338 भा द वि में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रुपए
का अर्थदंड से दंडित किया गया।
अमानत में खयानत करने वाले आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए का अर्थदंड
न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जिला
जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी राजू शर्मा जिला जबलपुर थाना ओमती के अपराध
क्रमांक 597/07 धारा 408 भा द वि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी कार्यालय जबलपुर के
सहायक मीडिया प्रभारी श्री भगवत उइके (सहायक
जिला अभियोजन अधिकारी) के द्वारा बताया गया कि फरियादी अनुराग खरे ने थाना ओमती पर
इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि घटना दिनांक 21/11/07 को
कमर्शियल ऑटो मोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड नेपियर टाउन जबलपुर का भौतिक सत्यापन अभी
योगी अनुराग खरे मैनेजर द्वारा किया गया भौतिक सत्यापन के दौरान एक इंडिका कार
जीटा मॉडल जोकि स्टॉक में नहीं पाया गया। विस्तृत खोज करने पर यह पाया गया कि
उपरोक्त लिखित इंडिका कार दिनांक 14/09/2007 को दोपहर 1:45 बजे ड्राइवर राजू शर्मा जो कि उनकी कंपनी में ठेके पर कार्यरत है को उप
प्रबंधक रूपेश सिंह के साथ मदन महल स्थित वर्कशॉप ले जाकर बंपर बदलने के लिए कार
सौंपकर भेजा गया था.
वर्कशॉप के बाहर रूपेश सिंह कार बनवाने का
निर्देश देकर वापस आ गए किंतु राजू शर्मा वर्कशॉप में उक्त कार जमा नहीं किया पता
नहीं कहां ले जाकर कार रखा है और उसके बाद उसी दिन हो ड्राइवर राजू शर्मा हम के
शोरूम में इंडिका कार डी एल जी मॉडल ब्रांच ऑफिस सागर चला गया था उनके कार्यालय
में बहुत सी गाड़ी आती जाती और बिकती है इसके बाद स्टॉक में भी रहती हैं जिसका
भौतिक सत्यापन नियमित नहीं हो पाता है दिनांक 21/11/2007 को
जब भौतिक सत्यापन किया गया तो उपरोक्त लिखित इंडिका कार स्टॉक में नहीं पाई गई और
जांच करने पर और पूछताछ करने पर यह पाया गया कि उक्त कार ड्राइवर राजू शर्मा ले
गया था।
जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना ओमती में दर्ज
कराई। जिस पर थाना ओमती के अपराध क्रमांक 597/07 अंतर्गत
धारा 406 भादवी में पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन मामले
में अभियोजन की ओर से श्रीमती भारती उइके के सहायक जिला लोक अभियोजन
अधिकारी के द्वारे द्वारा प्रकरण में सशक्त पैरवी करते हुए प्रकरण में कुल 5 साक्षियों का न्यायालय में परीक्षण कराया।
श्रीमती भारती उइके सहायक जिला लोक अभियोजन
अधिकारी जबलपुर के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी राजू शर्मा जिला
जबलपुर थाना ओमती के अपराध क्रमांक 597/07 धारा 408 भा द वि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया गया।
महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
दिनांक 9/7/19 समय
लगभग 12:30 बजे निवासी मकान नंबर 226
वार्ड क्रमांक सात करौंदी रांची आरोपी अभिषेक समद ने फरियादिया के घर के अंदर घुस
कर बुरी नियत से हाथ पकड़ा तथा सीना दबाया और आरोपी ने कहा कि यदि किसी को बताया
या रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर दूंगा। जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना रांची मैं
कि जिस पर अपराध क्रमांक 391/19 धारा 354, 354 ए, 452, 506 भा द वि में आरोपी के विरुद्ध अपराध
पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर। न्यायालय श्रीमान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी
जबलपुर पेश किया गया। अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत हेतु आवेदन
प्रस्तुत किए शासन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी
श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में शासन की और से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री
जयवीर सिंह यादव द्वारा अपना पक्ष रखते हुए विरोध प्रस्तुत कर किया गया
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री जयवीर सिंह ने
तर्क देते हुए बताया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है तो महिलाओं से
संबंधित अपराधों में वृद्धि होने से इंकार नहीं किया जा सकता व समाज में न्याय के
विरुद्ध विपरीत संदेश पहुंचेगा न्यायालय ने अभियोजन द्वारा व्यक्त किए गए तर्कों
से सहमत होते हुए व अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी की जमानत निरस्त
कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
जबलपुर से डॉ. सिराज़ खान की रिपोर्ट
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