नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल का सश्रम कारावास एवं कुल 21000 रुपए का अर्थदंड
न्यायालय दशम विशेष न्यायाधीश पॉक्सो जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी
गोलू उर्फ शुभम थाना पनागर जबलपुर के अपराध क्रमांक 1000/17 धारा 363, 376(2)(आई),
376(डी)भा द वि एवं 5(जी), 6 पास्को एक्ट में 20 साल का सश्रम कारावास एवं कुल 21000 जुर्माने से दंडित किया गया
जिला अभियोजन अधिकारी कार्यालय जबलपुर के मीडिया
सेल प्रभारी श्री भगवत उइके (सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) के द्वारा बताया गया
पीड़िता ने इस आशय की रिपोर्ट थाना पनागर में की वह 12 वर्ष की है दिनांक 24/12/17 को दोपहर करीब 12:00 बजे अपने पापा से 10 रुपए लेकर समोसा लेने बस
स्टैंड पनागर गई थी उसी समय सुमित काछी रोशन और भूल आए और उससे बोले की उनके साथ
घूमने चलो सुमित काछी ने अपनी मोटरसाइकिल में बैठा कर ले गया और दूसरी मोटरसाइकिल
में भोला और रोशन आए वे तीनों उसे ग्राम मुड़िया नहर के पास खेत में ले गए और नहर
के पास झाड़ियों के बीच ले जाकर बारी-बारी से जबरदस्ती बलात्कार किया। उसने उन
लोगों से कहा कि उसे छोड़ दो वह नहीं माने जब मैं जोर-जोर से चिल्लाई तो पास के
खेत में काम कर रहे दादा आ गए जेने आता देख तीनों आरोपी का अपनी मोटरसाइकिल लेकर
भाग गए जिस पर से पुलिस थाना पनागर के अपराध क्रमाक 1000/17
पर धारा 363, 376 (2) (आई), 376 (डी)
भा द वि एवं 5, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत पंजीबद्ध कर प्रकरण
विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया
गया। जिला अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के
मार्गदर्शन में अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता वरकड़े
द्वारा मामले में पैरवी की गई। प्रकरण मे कुल 5 साक्षियों
का न्यायालय में परीक्षण करवाया गया।
श्रीमती स्मृतिलता वरकड़े अतिरिक्त जिला लोक
अभियोजन अधिकारी जबलपुर के
तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी गोलू उर्फ शुभम थाना पनागर के अपराध क्रमांक 1000/17 धारा 363 भा द वि में 3 साल
का कारावास एवं कुल 1000 रुपए का अर्थदंड, धारा 367(2)(आई) भा द वि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10000 रुपए का अर्थदंड
एवं धारा 6 पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष का
सश्रम कारावास एवं 10000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
जुर्माने से प्राप्त राशि को प्रतिकार के रूप पीड़िता
को वैध संरक्षक के माध्यम से प्रदान करने का आदेश भी न्यायालय द्वारा किया गया।
अवैध रूप से शराब रखने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
दिनांक 21-3-19 को
जिला दंडाधिकारी जबलपुर के द्वारा जबलपुर में ड्राई डे घोषित किए जाने के बावजूद
मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी विशाल सोनकर अपने कब्जे में अवैध रूप से विभिन्न
कंपनियों की (गोवा व्हिस्की, गोवा रम, देसी
मदिरा मसाला, देसी मदिरा प्लेन) की कुल 92 लीटर जिसकी कीमत करीब 48,000 रुपए की शराब अपने
कब्जे में रखे पाए जाने से आरोपी के विरुद्ध थाना बेलबाग के अपराध क्रमांक 164/19 धारा 34(2) का आबकारी अधिनियम कब प्रकरण पंजीबद्ध
कर आरोपी विशाल सोनकर गिरफ्तार कर आरोपी को न्यायालय श्रीमान न्यायिक दंडाधिकारी
प्रथम श्रेणी जिला जबलपुर में पेश किया गया अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम
से जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया.
शासन की ओर से जिला
लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से सहायक जिला
लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती अरुण प्रभा भारद्वाज द्वारा विरोध
प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखते हुए जमानत का विरोध किया ।सहायक जिला अभियोजन अधिकारी
श्रीमती अरुण प्रभा भारद्वाज ने तर्क देते हुए बताया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ
दिया जाता है तो समाज में न्याय के विरुद्ध विपरीत संदेश पहुंचेगा न्यायालय ने
अभियोजन द्वारा व्यक्त किए गए तर्कों से सहमत होते हुए वह अपराध की गंभीरता को
ध्यान में रखते हुए आरोपी की जमानत निरस्त कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा
गया।
बेसबॉल से मारपीट करने वाले आरोपी को सजा एवं 1000 रुपए का अर्थदंड
न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जिला
जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी विवेक उर्फ वासु जिला जबलपुर थाना हनुमान ताल
अपराध क्रमांक 314/13 धारा 294,323,34,506 भा द वि मे न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रुपए
के अर्थदंड से दंडित किया गया।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी कार्यालय जबलपुर के
सहायक मीडिया सह प्रभारी श्री भगवत उइके (सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) के द्वारा
बताया गया कि फरियादी मोहित सोनकर जो भान तलैया सिंधी कैंप कुम्हार मोहल्ला मैं
रहता है दिनांक 7/5/13 के करीब 10:30 बजे अपने मामा की लड़की दामिनी को
एक्टिवा मैं पीछे बैठाकर अपने घर जा रहा था की प्रेमसागर दलाल कबाड़ी के घर के
सामने पहुंचा तो वहां रोड पर वासु घसिया गोलू सोनकर, रिंकू
सोनकर एक राय होकर फरियादी को मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी गालियां देने से
मना किया तो फरियादी ने बेसबॉल से मारपीट कर शेर आप माथे दाहिने हाथ पर चोट
पहुंचाई तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी दी।
जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना हनुमान ताल में
लेख कराई। जिस पर थाना हनुमान ताल के अपराध क्रमांक 314/13 अंतर्गत धारा 294, 323, 34, 506 भादवी में पंजीबद्ध
कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया
गया जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के
मार्गदर्शन मामले में अभियोजन की ओर से श्रीमती रागिनी जैन के सहायक
जिला लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारे द्वारा प्रकरण में सशक्त पैरवी करते हुए
प्रकरण में कुल 6 साक्षियों का न्यायालय में परीक्षण कराया।
श्रीमती रागिनी जैन सहायक जिला लोक अभियोजन
अधिकारी जबलपुर के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपीगण जिला जबलपुर
थाना बरगी के अपराध क्रमांक 314/13 धारा 294, 323, 34,
506 भा द वि में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया गया।
लोहे की छोरी अवैध रूप से रखने वाले आरोपी को 1 वर्ष की सजा एव 1000 रुपए का
अर्थदंड
न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जिला जबलपुर कि न्यायालय के
द्वारा आरोपी शशांक यादव थाना सिविल लाइन के अपराध क्रमांक 281/11 धारा 25 (1-बी) (बी) आयुध
अधिनियम के अंतर्गत दोषी होने के कारण आरोपी शशांक यादव को 1
वर्ष का कारावास एवं 1000 रुपए जुर्माने से दंडित किया गया
जिला अभियोजन अधिकारी कार्यालय जबलपुर के सहायक
मीडिया सेल प्रभारी श्री भगवत उइके सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा बताए गए
की दिनांक 6-10-11 थाना सिविल लाइन में
पदस्थ इकबाल खान इलाका भ्रमण हेतु ड्यूटी के दौरान अभियुक्त शशांक यादव डेलाइट
टॉकीज के पास सार्वजनिक स्थान पर लोहे की छुरी जिस की कुल लंबाई 19 इंच फन की लंबाई 11 इंच धारदार एवं नुकीलीदार लिए
हुए मिला अभियुक्त का कृत्य धारा 25(1-बी) आयुध अधिनियम के
तहत दंडनीय पाए जाने पर मामला पंजीबद्ध किया गया। जिस पर थाना सिविल लाइन की पुलिस
के द्वारा मामला पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत
किया गया। जिला अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के
मार्गदर्शन प्रकरण में श्रीमती शोभना पटेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी
जबलपुर के द्वारा उक्त प्रकरण में सशक्त पैरवी करते हुए तीन साक्षियों का न्यायालय
में परीक्षण कराया गया।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती शोभना पटेल
के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी को थाना सिविल लाइन के अपराध
क्रमांक 281/11 अंतर्गत धारा 25
(1-बी)(बी) आयुध अधिनियम के अंतर्गत दोषी होने के कारण आरोपी यादव
को 1 वर्ष की सजा एवं 1000 रुपए के
जुर्माने से दंडित किया गया।
जबलपुर से डॉ. सिराज़ खान की रिपोर्ट
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