वृक्ष लगाकर दिया गया हरियाली का सन्देश
जिला न्यायाधीश महोदय श्री संजय शुक्ला के मार्गदर्षन में जिला न्यायालय जबलपुर, तहसील न्यायालय सिहोरा, पाटन एवं कुटुम्ब न्यायालय जबलपुर में दिनांक 13 जुलाई 2019 शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। प्राप्त जानकारी अनुसार 2435 प्रकरणों का निराकरण करते हुये 44 करोड़ 81 लाख 88 हजार 412 रूपये का अवार्ड पारित हुआ।
प्रकरणों के निराकरण के लिये कुल 64 खण्डपीठों का गठन किया जाकर न्यायालयों में लंबित 1534 प्रकरणों एवं 901 प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया गया।
उक्त लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकृति के 169 प्रकरण, धारा 138 एन.आई.एक्ट के 241 प्रकरण, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा के 648 प्रकरण, विशेष विद्युत न्यायालयों में लंबित विद्युत के 198 प्रकरण, पारिवारिक मामलों के 95 प्रकरण, सिविल मामलों के 87 प्रकरणों का निराकरण किया गया।
इस लोक अदालत में धारा 138 एन.आई.एक्ट में 2 करोड़ 28 लाख 8 हजार 983 रूपए के समझौता राशि के निर्णय किये गये, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा के प्रकरणों में 18 करोड़ 11 लाख 36 हजार 200 रूपए के अवार्ड राशि पारित की गई। विद्युत के न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में 28 लाख 16 हजार 135 रूपए की राजस्व वसूली हुई तथा विद्युत के प्रीलिटिगेशन के 557 निराकृत प्रकरणों में 63 लाख 74 हजार 818 रूपए की राजस्व वसूली हुई। इसी प्रकार बैंक रिकवरी के 161 प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में निराकरण पश्चात 42 लाख 74 हजार 65 रूपए की समझौता राशि लोक अदालत में प्राप्त हुई।
इस प्रकार इस नेशनल लोक अदालत में कुल 2435 प्रकरणों का निराकरण किया जाकर 44 करोड़ 81 लाख 88 हजार 412 रूपये की समझौता राशि के अवार्ड पारित किए जाकर 4729 पक्षकारों को लोक अदालत के माध्यम से लाभांवित किया गया।
यह प्रकरण उल्लेखनीय रहे-
1) न्यायालय श्रीमती अनुराधा शुक्ला, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय की खंडपीठ द्वारा प्रकरण सीताराम वगैरह वि0 दिनेष कुमार में जहां एक ओर आवेदिक माता पिता द्वारा पुत्र से भरण पोषण हेतु 7000/-रूपये की राषि मांगी गई थी। वहां लोक अदालत के माध्यम से समझाईष से 12000/-प्रतिमाह वृद्ध माता पिता को दिलवाई गई। जिसमें खण्डपीठ सदस्य श्री शाहिद मोहम्मद एवं पीठासीन अधिकारी श्रीमती अनुराधा शुक्ला की समझाईष पर दोनों पक्षों के मध्य राजीनामा के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया गया।
2) न्यायालय श्रीमती माया विष्वलाल, एडीजे के निराकृत प्रकरणों में से एक प्रकरण ऐसा था जिसमें राषि 49,50,000/- का अवार्ड पारित किया गया।
3) न्यायालय श्रीमती साहंगी दुग्गल, एडीजे के न्यायालय में लंबित प्रकरण रेष्मा उर्मा वि0 दुर्गेष उर्मा का घरेलू हिंसा का प्रकरण सन 2015 से लंबित था जिसमें दंपत्ति के एक बच्चे के भविष्य को देखते हुये खंडपीठ के पीठासीन अधिकारी एवं सदस्य की समझाईष के आधार पर प्रकरण का निराकरण हुआ और दंपत्ति राजी खुषी अपने घर गए।
4) न्यायालय श्रीमान एस के चौबे, एडीजे के न्यायालय में लंबित प्रकरण वंदना वि0 अरूण अंतर्गत फ्यूचर जनरल इंष्योरेंस कंपनी द्वारा 18 लाख की राषि दी गई। जिसमें बीमा कंपनी की ओर से अधिवक्ता श्री ए0के0 नेमा एवं आवेदिका की ओर से अधिवक्ता श्री दयाकांत दुबे उपस्थित रहे।
5) न्यायालय श्रीमान राजेष कुमार यादव, स्पेशल कोर्ट के न्यायालय में कुल 99 चैक बाउंस के प्रकरण निराकरण हुए। जिसमें 25 प्रकरण 05 साल पुराने थे।
6) वन विभाग के सहयोग से सफल प्रकरण के पक्षकारों को निःषुल्क पौधे आबंटित किए गए तथा न्यायालय में जिला एवं सत्र न्यायाधीष एवं बार के अध्यक्ष द्वारा वृक्षारोपण किया गया।
इस प्रकार उक्त नेशनल लोक अदालत में अधिवक्ताओं के सहयोग से पक्षकारों ने आपसी समझौते के आधार पर बड़ी संख्या में अपने प्रकरणों का निराकरण करवाते हुये लाभ प्राप्त किया।
जबलपुर से डॉ. सिराज़ खान की ख़ास रिपोर्ट
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