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दहेज की मांग एवं मारपीट करने वाले अभियुक्त पति को सजा एवं अर्थदंड

Accuse Convicted For Dowry News In Hindi Madhya Pradesh

न्यायालय श्रीमान सुधांशु सिन्हा जेएमएफसी पाटन जिला जबलपुर की न्यायालय से आरोपी विजय बर्मन को थाना कटंगी के अपराध क्रमांक 86/13 धारा 498, 323 के तहत 3 माह की सजा एवं 100 के अर्थदंड से दंडित किया गया।

अभियोजन अधिकारी कार्यालय पाटन जिला जबलपुर के सहायक मीडिया प्रभारी श्री संदीप जैन (सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी) द्वारा बताया गया कि दिनांक 15/04/13 की रात्रि लगभग 8:00 बजे फरियादी श्रीमती कल्पना बाई का पति शराब पीकर आया और बोला तुम्हारी पिता ने दहेज में कुछ नहीं दिया है और मां-बहन की गाली देकर लाठी से मारपीट की जिससे फरियादी के दाहिने हाथ की कलाई में चोट आई और अभियुक्त बोलने लगा के मोटरसाइकिल बोलने लगा जब मोटरसाइकिल लेकर आओगे तभी घर पर रखेंगे।

रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी। फरियादी के द्वारा रिपोर्ट कराए जाने पर थाना कटंगी में अपराध क्रमांक 86/13 धारा 498, 294, 323, 506 भादवि का अपराध पंजीबद्ध हुआ था। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में पेश किया गया। जिला अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में श्री संदीप जैन (सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) तहसील पाटन जिला जबलपुर के द्वारा उक्त प्रकरण में सशक्त पैरवी की गई।

श्री संदीप जैन (सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी को थाना कटंगी में अपराध क्रमांक 86/13 धारा 498ए में 3 माह एवं 323 भादवि के तहत 3 माह की सजा एवं ₹100 के अर्थदंड से दंडित किया गया।

Report: Dr. Siraj Khan

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