लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वाले एवं टक्कर मारने वाले अभियुक्त को सजा एवं अर्थदंड - News Vision India

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लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वाले एवं टक्कर मारने वाले अभियुक्त को सजा एवं अर्थदंड

Accuse Convicted For Rash Driving News In Hindi Madhya Pradesh

न्यायालय श्रीमान आदिल अहमद जेएमएफसी पाटन जबलपुर की न्यायालय से आरोपी वीरेंद्र कुमार थाना शाहपुरा के अपराध क्रमांक 73/16 धारा 279, 337 के तहत न्यायालय उठने की सजा एवं 500-500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

अभियोजन अधिकारी कार्यालय पाटन जिला जबलपुर के मीडिया सेल प्रभारी श्री संदीप जैन (सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी) द्वारा बताया गया कि दिनांक 05/03/16 को फरियादी का भाई परमू चौधरी अपनी साइकल से बिलपाठर से टेड चौकी जा रहा था। तभी वह नरसिंहपुर रोड पुलिया के पास पहुंचा तभी नरसिंहपुर तरफ से एक मोटरसाइकिल डिस्कवर एम पी 49 एम ए 7799 का चालक मोटरसाइकिल को तेज गति लापरवाही पूर्वक लाया और पीछे से फरियादी के भाई परमू चौधरी की साइकिल मे टक्कर मारकर दिया जिससे वह गिर गया और उसके दांये पैर एवं हथेली में चोट आई। फरियादी के द्वारा रिपोर्ट कराए जाने पर थाना शाहपुरा में अपराध क्रमांक 73/16 धारा 279, 337, 338 भादवि का अपराध पंजीबद्ध हुआ था। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। जिला अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में श्री संदीप जैन (सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) तहसील-पाटन, जिला-जबलपुर के द्वारा उक्त प्रकरण में सशक्त पैरवी की।

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री संदीप जैन के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी को थाना शाहपुरा में अपराध क्रमांक 73/16 धारा 279, 337 भादवि के तहत न्यायालय उठने तक न की सजा एवं 500-500 के अर्थदंड से दंडित किया गया।

जबलपुर से डॉ. सिराज़ खान की रिपोर्ट

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