Rash Driving उपेक्षापूर्वक वाहन चलाकर मृत्यु कारित करने वाले आरोपी को सजा एवं 8,500 रूपये का अर्थदण्ड - News Vision India

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Rash Driving उपेक्षापूर्वक वाहन चलाकर मृत्यु कारित करने वाले आरोपी को सजा एवं 8,500 रूपये का अर्थदण्ड

Rash Driving - Man Sent Jail For Rash Driving By District Court Jabalpur News In Hindi Madhya Pradesh
Man Sent Jail For Rash Driving News In Hindi Madhya Pradesh

न्यायालय श्रीमान न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जबलपुर आरोपी विनोद मेहतो को थाना बरगी अपराध क्रमांक 383/01 धारा 279, 337, 338, 304(ए) भादवि एवं धारा 39/192, 146/196, 66/192 मोटरयान अधिनियम के तहत 2 वर्श का सश्रम कारावास एवं कुल 8,500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।


जिला अभियोजन अधिकारी कार्यालय जिला जबलपुर के सहायक मीडिया प्रभारी श्री भगवत उइके (सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी) द्वारा बताया गया कि दिनांक 22/11/2001 को लगभग प्रातः करीब 0830 ग्राम फरियादी भूरालाल ठेकेदार पंचदेव मेहतो के डंपर क्रमांक एमबीजे 4747 में बैठकर कैनाल में काम करने के लिए जा रहा था। उक्त डंपर को विनोद मेहतो चला रहा था। विनोद मेहतो ने कैनाल के पास डंपर को बडी तेजी व लापरवाही से चलाया जिससे कुछ दूर जाकर गाडी पलट गई। घटना के फलस्वरूप डंपर में बैठे रामकुमारी, रवि बर्मन, छोटै यादव, चैन सिंह, मल्लू यादव, कुमारी सुलोचना, गनेशीबाई, लीलाबाई, सनियाबाइर्, किरण यादव, रामाधार शर्मा, संतो बाई, शालिकराम, महेश प्रजापति, कुंदो बाई, राया बाई, दुग्दा बाई, लक्ष्मीबाई, भूरा, राजकुमार, गुड्डा, कन्हैया, रमेशदास एवं मनोरमा बाई को चोटे आई। घटना में षकुनी बाई, कुमारी शीला एवं गिरधारी लाल पाठक की मृत्यु हुई है।

घटना के बाद वाहन का चालक घटनास्थल से फरार हो गया था। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट फरियादी भूरालाल ने थाना बरगी में की थी थाना बरगी द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध क्र. 383/01 धारा 279,337,338,304(ए) भादवि एवं 39/192, 146/196, 66/192 मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरान्त चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में मामले में अभियोजन की ओर से श्रीमति अरूणप्रभा भारद्वाज (सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी) जिला जबलपुर के द्वारा उक्त प्रकरण में सशक्त पैरवी करते हुये कुल 35 साक्षियों का न्यायालय में साक्ष्य कराया गयाा


श्रीमति अरूणप्रभा भारद्वाज सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी) के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी को थाना बरगी अपराध क्रमांक 383/01 धारा 279, 337, 338, 304(ए) भादवि एवं धारा 39/192, 146/196, 66/192 मोटरयान अधिनियम के तहत 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 8,500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

Report: Dr. Siraj Khan News Vision Jabalpur

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