पत्नी के हत्यारे पियूष श्याम्दासानी की दूसरी जमानत उच्च न्यायालय ने की खारिज, जबलपुर की ज्योति की कानपुर में हुयी थी न्रशंस हत्या, - News Vision India

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पत्नी के हत्यारे पियूष श्याम्दासानी की दूसरी जमानत उच्च न्यायालय ने की खारिज, जबलपुर की ज्योति की कानपुर में हुयी थी न्रशंस हत्या,




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इन्साफ इसी जमीन पे..............................इसी जनम में................ 


जबलपुर के प्रतिष्टित व्यवसायी - समाज सेवी की सुपुत्री थी, पूजा-ज्योति नागदेव, जिसका विवाह कानपूर के बिस्किट व्यापारी के पुत्र पियूष श्याम्दासानी से हुआ था, 

पत्नी के हत्यारे पियूष श्याम्दासानी की दूसरी जमानत उच्च न्यायालय ने की खारिज, जबलपुर की ज्योति की कानपुर में हुयी थी न्रशंस हत्या,

ज्योति की हत्या के मुख्य आरोपी उसके पति पीयूष श्याम दासानी तथा उसके साथी हत्यारोपियों को भी अलग बैरकों रखा गया है,  जिलाधिकारी के छापे के बाद जेल अधिकारियों ने उन्हें अलग-अलग बैरकों में स्थानांतरित कर दिया।

कानपुर के हाईप्रोफाइल ज्योति मर्डर  केस में आज ज्योति के पति पीयूष तथा ज्योति की हत्या में शामिल रहे छह लोगों के खिलाफ हत्या तथा धोखादड़ी सहित अन्य धाराओं में आरोप तय हैं,  आरोप तय होने के बाद अब कोर्ट में इस हत्याकांड का ट्रायल शुरू है,   इन सभी के खिलाफ अपहरण, हत्या, सबूत नष्ट करने की धाराओं में आरोप तय हुआ है,   इसके साथ ही षडयंत्र तथा झूठी सूचना देने का आरोप भी है।

इस हत्याकांड में पीयूष श्यामदसानी के साथ उसकी पड़ोसन प्रेमिका मनीषा पर भी  आरोप तय हुआ है,  हत्याकांड में शामिल रहे अवधेश व सोनू समेत छह पर कोर्ट में आरोप तय है,  

आज उच्च न्यायालय ने पियूष की दूसरी जमानत अर्जी निरस्त कर दी, साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश जारी किये है, की जल्दी ट्रायल निपटा कर आदेश पारित करे, जिसमे लगभग सभी आरोपियों को 364-302-120b-201, आयुध अधिनियम  सहित कई अन्य धाराओ में आजीवन कारावास से दण्डित होने की पूरी सम्भावना है,  मान न्यायाधीश के द्वारा प्रकरण में आरोपियों के द्वारा बरती गयी निर्ममता को विरल से विरलतम मानते हुए, जमानत अर्जी को निरस्त कर दिया, जल्द ही प्रकरण में सभी आरोपियों को उनके कुकर्मो के फलस्वरूप सजा का एलान खुले न्यायालय में सुनाया जायेगा .

Compiled by Jitaindra Makhieja



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