पति पत्नी पर जानलेवा हमला करने पर हुई सज़ा ज़िला न्यायालय जबलपुर - News Vision India

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पति पत्नी पर जानलेवा हमला करने पर हुई सज़ा ज़िला न्यायालय जबलपुर

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आरोपी हीरा उर्फ़ विश्वजीत ठाकुर उम्र 43 वर्ष पिता मुन्नालाल ठाकुर निवासी कस्तूरबा वार्ड नंबर 2 हजार पुरवा बाजार पुरवा आगा चौक थाना लालगंज 
पर इल्जाम था कि उसने पीड़ित को सार्वजनिक स्थल पर जान से मारने की धमकी दी, अश्लील शब्द कहकर उसके सम्मान को ठेस पहुंचाया, हत्या का प्रयास किया तथा धारदार वस्तु से पीड़ित व उसकी पत्नी को चोट पहुंचाई.

आरोपी ने 09-12-2018 को पीड़ित के घर के पास पहुंचकर 9:00 बजे करीब पीड़ित पर जानलेवा हमला किया. उसने उसके पास रखे चाकू को निकाल कर पीड़ित के सीने पर वार किया. मगर पत्नी बीज बचाव करने आ गई और अपने पति की जान बचाते हुए उसके हाथों में चोट आई. आरोपी ने पत्नी को धक्का देकर अलग किया ताकि वह उसके पति की जान ले सके और उसने पीड़ित पर चाकू से वार किया जिससे पीड़ित के छाती, पीट व पेट में चोट आई.

शोर मचाने पर लोग जमा हो गए और आरोपी, लोगों को इकट्ठा होता देख मौके से फरार हो गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया व विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में चालान जमा किया. जिस पर शासन के तर्क व सबूतों के आधार पर न्यायालय श्रीमान संजय शुक्ला जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर  ने आरोपी हीरा उर्फ़ विश्वजीत ठाकुर को दोषी पाया और 1 वर्ष का सश्रम कारावास तथा ₹500 का अर्थदंड की सजा सुनाई न्यायालय श्रीमान

जबलपुर से डॉ. सिराज़ खान की रिपोर्ट 9589333311

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