25 हजार के इनामिया आरोपी सिराज पर से रद्द हुए हत्या के प्रकरण से जुड़े सभी आरोप

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सुल्तानपुर/न्यूज विजन टीवी इंडिया 11/11/2019

बीते वर्ष बसअड्डा स्थित अवंतिका फ़ूडमॉल के मालिक आलोक कुमार आर्य पर हुए कातिलाना हमले के मामले में अभियोजन पक्ष को जबरदस्त धक्का लगा है। आरोपी रहे मुल्जिम पर दर्ज f.i.r. हाईकोर्ट के आदेश पर रद्द हो गई है। हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि इन दशाओं में कानून के गलत प्रयोग करने में तथा अदालत की प्रक्रिया को देखते हुए इन केस में अपराध नहीं बनता है। इससे जुड़े पहले और बाद की सभी एफआईआर रद्द की जाती हैं।

कोर्ट ने अभियुक्त सिराज उर्फ़ पप्पू पर से रद्द करते हुए जेल से रिहा करने का आदेश दे दिया। फिलहाल मुल्जिम रहे सिराज को जमानती आर्डर मिलते ही कासगंज जिले से रिहा कर दिया गया। बताते चलें कि बीते वर्ष 29 जुलाई 2018 को बस अड्डा स्थित अवंतिका फूड माल के मालिक आलोक कुमार आर्य शाम को अपनी दुकान पर बैठे थे कि तभी उन पर पिस्टल से फायर हो गया था।

हमले में घायल का इलाज लखनऊ तक चला। इस घटना में कई पुलिस वाले सस्पेंड हुए साथ ही कप्तान भी बदल गए। घटना की सीसीटीवी फुटेज भी जारी हुई थी। मामले में वादी कन्हैयालाल गौर ने रमन सिंह, सत्य प्रकाश सिंह व सौरव सिंह को नामजद करते हुए कोतवाली नगर में केस क्राइम 591 -धारा 307, 427, 504, 506 दर्ज कराया था।

इस मामले में पुलिस ने विवेचना के दौरान सिराज खान उर्फ पप्पू को बयानों के आधार पर नामजद किया था और मुल्जिम ने खुद को बेकसूर बताते हुए हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी और छह माह पूर्व अरेस्ट स्टे प्राप्त किया था। लेकिन नाटकीय ढंग से सिराज उर्फ़ पप्पू की गिरफ्तारी कोतवाली नगर क्षेत्र में दिखाई गई थी। इस मामले 25000/-के इनामिया घोषित सिराज उर्फ पप्पू की याचना पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस गोलीकांड प्रकरण में पप्पू पर दर्ज हुए सारे मुकदमे को रद्द करते हुए रिहाई के आदेश दे दिए।

रिपोर्ट:- भानू मिश्रा असिस्टेंट सम्पादक

Contact: Dr. Siraj Khan 9589333311

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