घर से चोरी करने पर आरोपी की जमानत निरस्त कर भेजा जेल ज़िला न्यायलय जबलपुर - News Vision India

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घर से चोरी करने पर आरोपी की जमानत निरस्त कर भेजा जेल ज़िला न्यायलय जबलपुर


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दिनांक 28/10/19 को रात्रि करीब 9-10 बजे फरियादी खाना खाकर कमरे में सो गई थी और करीब रात 2:30 बजे लडके ने आवाज दी तो फरियादिया ने देखा कि घर का दरवाजा खुला था और घर के अंदर से एक लडका भाग रहा था।


दीपावली की पूजा के बाद रखा गया जिसमें 17000 रूपये नगद, 1 जोडी चांदी की पायल, 1 जोडी चांदी की बिछिया, 1 सोने का लाॅकेट, चांदी का हाथ कडा कीमत करीब 60 हजार रूपये जिसे किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया।जिसकी रिपोर्ट फरियादिया ने आरोपी के विरूद्ध थाना घमापुर के अपराध क्र. 784/19 धारा 457,380 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कराया.

आरोपी बादल वंशकार एवं उसके साथी को गिरफ्तार कर आरोपी को न्यायालय श्रीमान् न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जिला जबलपुर में पेश किया गया। अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया।


शासन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री जमना प्रसाद धुर्वे द्वारा शासन की ओर से विरोध प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखते हुए जमानत का विरोध किया गया। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री जमना प्रसाद धुर्वे  ने तर्क देते हुए बताया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है, तो समाज में न्याय के विरूद्ध विपरीत संदेश पहॅुचेगा। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा व्यक्त किए गए तर्कों से सहमत होते हुए व अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी की जमानत निरस्त कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

Report: Dr. Siraj Khan 9589333311

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