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नाबालिग बालिका की लज्जा भंग करने वाले आरोपी को 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं कुल 1000 रूपये जुर्माना

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न्यायालय श्रीमती संगीता यादव विषेष न्यायाधीश (पाॅक्सो) जबलपुर के न्यायालय द्वारा, आरोपी रजनीष कुशवाहा निवासी पन्नी मोहल्ला, अधारताल जिला जबलपुर को थाना अधारताल के अपराध क्रमांक 173/17 धारा 354,452 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम काररावास एवं 1000 रूपए जुर्माना से दण्डित किया गया।

जिला अभियोजन अधिकारी कार्यालय जबलपुर के सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्री जमना प्रसाद धुर्वे (सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) के द्वारा बताया गया कि दिनांक 21/02/2017 को अभियोक्त्री सुबह 1030 बजे जब उसकी मां घर पर नहीं थी, काम पर गयी थी तथा उसके साथ उसके मामी की बेटी उम्र 4 साल तथा मौसी की लड़की उम्र 5 साल की थी। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था की तभी का अभियुक्त रजनीश कुशवाहा चाकू लिए उसके घर में घुस आया और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया। वह चिल्लाई तो मोहल्ले के कई लोग इक्ट्ठे हो गए जिनके नाम वह नहीं जानती, जिन्हें देखकर रजनीश कुशवाहा भाग गया।

आरोपी के विरूद्ध थाना अधारताल में अपराध क्रं. 173/17 धारा 354,452 भादवि, 7/8 पाक्सो एक्ट के तहत पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। संचालक लोक अभियोजन श्री पुरूषोत्तम शर्मा जी द्वारा उक्त प्रकरण की लगातार समीक्षा की जा रही थी। संचालक लोक अभियोजन ने समय समय पर पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक श्री अजय कुमार जैन का मार्गदर्शन किया गया। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री अजय कुमार जैन द्वारा प्रकरण में सशक्त पैरवी करते हुए न्यायालय में परीक्षित कराया गया।

विशेष लोक अभियोजन श्री अजय कुमार जैन जबलपुर के तर्कों से सहमत होते हुए  न्यायालय श्रीमती संगीता यादव विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो) जबलपुर के न्यायालय द्वारा, आरोपी रजनीश कुशवाहा निवासी पन्नी मोहल्ला, अधारताल जिला जबलपुर को थाना अधारताल के अपराध क्रमांक 173/17 धारा 354,451 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम काररावास एवं 1000 रूपए जुर्माना से दण्डित किया गया।


Contact: Dr. Siraj Khan 9589333311

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