मारपीट करने वाले अभियुक्त को न्यायालय उठने की सजा एवं कुल ₹1000 का अर्थदंड - News Vision India

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मारपीट करने वाले अभियुक्त को न्यायालय उठने की सजा एवं कुल ₹1000 का अर्थदंड

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न्यायालय श्रीमान धन कुमार कुडोपा जेएमएफसी पाटन जिला जबलपुर की न्यायालय से आरोपी योगेंद्र उर्फ छोटे को थाना शहपुरा का अपराध क्रमांक 42/13 धारा 323 भादवि के तहत न्यायालय उठने की सजा एवं ₹1000 अर्थदंड से दंडित किया गया।

अभियोजन अधिकारी कार्यालय पाटन जिला जबलपुर के सहायक मीडिया प्रभारी श्री संदीप जैन (सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी) द्वारा बताया गया कि दिनांक 21/02/13 को समय करीब 8:30 बजे ग्राम मरगवां रोड आसाराम कुम्हार के खेत के पास थाना शहपुरा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत फरियादी भीम सिंह गौतम का रास्ता रोककर मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी एवं भोथरी वस्तु से मारपीट कर स्वेच्छया से उपहति कारित की एवं जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना शहपुरा में अपराध क्रमांक 42/13 धारा 323, 294, 506, 341 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस द्वारा आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। जिला अभियोजन अधिकारी श्री शेख के मार्गदर्शन में श्री संदीप जैन (सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) तहसील पाटन जिला जबलपुर के द्वारा उक्त प्रकरण में सशक्त पैरवी की गई।

श्री संदीप जैन (सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) के तर्कों से सहमत होते हुए राजीनामा होने के बाद भी न्यायालय द्वारा आरोपी को थाना शहपुरा में अपराध क्रमांक 42/13 धारा 323 भादवि के तहत न्यायालय उठने की सजा एवं कुल ₹1000 अर्थदंड से दंडित किया गया।

वही अन्य मामले में
न्यायालय श्रीमान धन कुमार कुडोपा जेएमएफसी पाटन जिला जबलपुर की न्यायालय से आरोपी संतोष बगैरह को थाना चरगंवा का अपराध क्रमांक 192/16 धारा 323 भादवि के तहत न्यायालय उठने की सजा एवं ₹1000 अर्थदंड से दंडित किया गया।

अभियोजन अधिकारी कार्यालय पाटन जिला जबलपुर के सहायक मीडिया प्रभारी श्री संदीप जैन (सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी) द्वारा बताया गया कि दिनांक 23/07/16 को समय करीब 7:00 बजे ग्राम सकरी थाना चरगंवा के क्षेत्राधिकार फरियादी/आहत शंकर चौधरी को स्वेच्छया से मारपीट कर उपहति कारित की एवं लोक स्थान पर अश्लील गालियां उच्चारित कर जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना चरगंवा में अपराध क्रमांक 192/16 धारा 323, 294, 506, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस द्वारा आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। जिला अभियोजन अधिकारी श्री शेख के मार्गदर्शन में श्री संदीप जैन (सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) तहसील पाटन जिला जबलपुर के द्वारा उक्त प्रकरण में सशक्त पैरवी की गई।

श्री संदीप जैन(सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) के तर्कों से सहमत होते हुए राजीनामा होने के बाद भी न्यायालय द्वारा आरोपी को थाना चरगंवा में अपराध क्रमांक 192/16 धारा 323 भादवि के तहत न्यायालय उठने की सजा एवं कुल ₹1000 अर्थदंड से दंडित किया गया।


Report: Dr. Siraj Khan 9589333311

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