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बिना लाइसेंस के अवैध रूप से इंजेक्शन रखने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

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Court Send Accuse Jail For Having Illegal Injections Madhya Pradesh News
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दिनांक 03/08/2019 को थाना गोरखपुर पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त होने पर कन्या शाला के पीछे हाउबाग स्टेशन थाना गोरखपुर में दबिश देकर एक व्यक्ति को पकडा.


जिसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम रविन्द्र उर्फ विक्की बताया जिसकी तलाशी लेने पर रविन्द्र के कब्जे में 10 एमएल के दो नग भरे हुये LEEGSIC और 4 इंजेक्शन BUPRENORPHNE IP 2 एमएल के इंजेक्शन पाये गये। कुल 6 नग इंजेक्शन आरोपी के पास पाये गये। जिसकी मौके पर विधिवत जब्ती किया गया। 

आरोपी के विरूद्ध थाना गोरखपुर के अपराध क्र. 532/19 धारा 328 भादवि एवं 6/9/10/5 औषधि प्रसाधान अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी रविन्द्र उर्फ विक्की को गिरफ्तार कर आरोपी को न्यायालय श्रीमान् न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जिला जबलपुर में पेश किया गया। अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। 


शासन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती नमिता मिश्रा द्वारा शासन की ओर से विरोध प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखते हुए जमानत का विरोध किया गया। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती नमिता मिश्रा ने तर्क देते हुए बताया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है, तो समाज में न्याय के विरूद्ध विपरीत संदेश पहॅुचेगा। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा व्यक्त किए गए तर्कों से सहमत होते हुए व अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी की जमानत निरस्त कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

Report: Dr. Siraj Khan 9589333311

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