नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 9000/- रू. का अर्थदण्ड - News Vision India

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नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 9000/- रू. का अर्थदण्ड

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Accuse Sent To Jail By Court Crime Against Women Madhya Pradesh News
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न्यायालय श्रीमती, इंद्रा सिंह दशम् विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो) जबलपुूर के न्यायालय द्वारा, आरोपी विक्की उर्फ आशीष वाल्मिक, निवासी शुक्ला होटल के आगे थाना घमापुर, जिला जबलपुर के अपराध क्रमांक 715/18 धारा 354,354, भादवि एवं धारा 8 पास्को एक्ट में 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 9 हजार रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जिला अभियोजन अधिकारी कार्यालय जबलपुर के मीडिया सेल प्रभारी श्री भगवत उइके (सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) के द्वारा बताया गया कि दिनांक 24/09/2018 को शाम 600 बजे पीड़िता डेरी से दूध लेकर घर आ रही थी। जब वह घर के दरवाजे के पास पहॅुची तब पीछे से आरोपी विक्की उर्फ आशीष वाल्मिक आया और बुरी नियत से पीड़िता का हाथ पकड़ लिया जब पीड़िता ने चिल्लाया तब आरोपी ने उसका मुॅह दबा दिया। आवाज सुनकर उसके माता-पिता बाहर निकले जिन्हें देखकर आरोपी भाग गया। उक्त घटना की शिकायत पीड़िता की माॅ ने थाना घमापुर में अपराध क्रं. 715/18 धारा 354, 354घ भादवि एवं धारा 7,8 पास्को एक्ट के तहत पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। प्रभारी उपसंचालक अभियोजन के निर्देशन में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती स्मृतिलता बरकड़े द्वारा प्रकरण में सशक्त पैरवी करते हुए प्रकरण में कुल 04 साक्षियों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया।

विशेष लोक अभियोजक श्रीमती स्मृतिलता बरकड़े जबलपुर के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय श्रीमती, इंद्रा सिंह दशम् विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो) जबलपुूर के न्यायालय द्वारा, आरोपी विक्की उर्फ आशीष वाल्मिक, निवासी शुक्ला होटल के आगे थाना घमापुर, जिला जबलपुर के अपराध क्रमांक 715/18 धारा 354, 354, भादवि एवं धारा 8 पास्को एक्ट में 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 9 हजार रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

Contact: Dr. Siraj Khan 9589333311

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