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मानवता को शर्मशार करने वाले को जेल में रखने के आदेश जब तक वह जिंदा है

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Accuse Sent Jail For Life By Court For Crime Against Minor Girl News
 Accuse Sent Jail For Life By Court For Crime Against Minor Girl News
गूंगी पैरों से विकलांग 4 वर्षीया मासूम का किया था बलात्कार

आरोपी रवि मशीह बल्द बब्ली मशीह उम्र पच्चीस वर्ष निवासी चाँदमारी तलैया घमापुर जबलपुर पर यह आरोप था कि उसने दिनांक 23-05-2017 रात्रि 8 से 9 के बीच कचहरी वाले बाबा की दरगाह के पास पेड़ के नीचे सो रही मासूम बच्ची का बलात्कार किया. मामला यह है कि आरोपी बच्ची के माँ बाप को जानता था और बच्ची की माँ ने उसको बच्ची सम्हालने के लिये कह कर रेलवे स्टेशन तक गई थी.


वह जब वापस आई तो उसने देखा की बच्ची के कपड़े गीले हैं तो उसने आरोपी से कहा कि बच्ची के कपढ़े गीले हैं, शायद बच्ची ने पेशाब कर ली है. जब उसने बच्ची के कपड़े उतारे तो उसने देखा की बच्ची के गुप्तांग से खून बह रहा है. तो उसने आरोपी रवि मसीह से पूंछा की तुमने बच्ची के साथ कुछ किया तो नहीं? जिस पर आरोपी रवि मसीह ने शराब के नशे में जवाब दिया की मैनें आपकी बच्ची के साथ बलात्कार किया है.

माँ बच्ची को लेकर विक्टोरिया अस्पताल भागी जहाँ पर प्राथमिक उपचार के बाद एल्गिन अस्पताल रिफर कर दिया गया. एल्गिन अस्पताल की सूचना पर थाना ओमती ने अपराध क्रमांक 235/17 पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायलय में पेश किया गया.

आज दिनांक न्यायलय श्रीमान व्ही पी सिंह विशेष न्यायाधीश जबलपुर ने विशेष अभियोजक श्रीमती कृष्णा प्रजापति के तर्कों से संतुस्ट होकर आरोपी रवि मसीह  को धारा 376 आई पी सी, 3, 4 पाक्सो एक्ट व एस सी एस टी एक्ट में दोषी सिद्ध करते हुए प्राकर्तिक जीवनकाल तक जेल में रहने की सजा सुनाई व बीस हजार रु. का अर्थदंड भी लगाया.  


रिपोर्ट: डॉ. सिराज खान

Contact: Dr. Siraj Khan 9589333311

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