मिलावटी दूध बेचने वाले आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया - News Vision India

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मिलावटी दूध बेचने वाले आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया

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Accuse Convicted Mixing Water In Milk Court Order Madhya Pradesh News
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न्यायालय श्रीमान् आशीष ताम्रकर न्यायिक दण्डाधिकारी  प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय ने मिलावटी दूध बेचने का आरोप सिद्ध पाए जाने पर खाध अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा 7(1) सहपठित धारा 16(1)(क)(प) में आरोपी गुरमीत सिंह को एक वर्श सश्रम कारावास एवं 5000/- रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।


दिनांक 19/02/2008 को करीब शाम 5 बजे खाध निरीक्षक देवकी सोनवानी जबलपुर स्थित नंदू डेयरी फर्म में निरीक्षण हेतु गये थे। मौके पर आरोपी को घटना स्थल पर डेरी में थोक दूध विक्रय करते हुये पाया गया। विक्रेता से गवाह के समक्ष अपने नाम और पद का परिचय देते हुये उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम गुरमीत सिंह बताया एवं दूध बेचने के लाइसेंस के पूछने पर लाइसेंस नही होना बताया। दूध में मिलावट की आशंका होने पर 1500 एमएल दूध के विक्रय का प्रस्ताव दिया तथा इस बाबत फार्म नंबर 6 की एक प्रति देकर दूसरी प्रति पर पावती हस्ताक्षर प्राप्त किये। विक्रेता के पास डिब्बों में दूध भरा पाया, पूछने पर दूध भैंस का होना बताया। एक डिब्बे को समरस करके माप से मापकर तीन साफ-सुथरी रंगहीन एवं गंधहीन प्लास्टिक की बाॅटल में दिया। 1500 एमएल दूध की कुल कीमत 33 रूपये नगद विक्रेता को देकर उसने रसीद प्राप्त किया। नमूनो में फार्मलीन की 25-25 एमएल मात्रा डालकर बाॅटलो का ढक्कर बंद कर लेबल चिपकाया और मोटे ब्राउन पेपर में लपेटकर लोकल अथाॅरिटी जबलपुर के हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप क्रमांक 128518/12 कोड नंबर को तीनों पैकेटों में चिपकाकर ब्रास सील लगाई एवं समस्त कार्यवाही का पंचनामा बनाकर मौके पर तैयार किया। नमूने को लोक विश्लेषक को राज्य खध प्रयोगशाला भेजा। जिसके उपरांत जांच रिपोर्ट स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी जबलपुर के कार्यालय के माध्यम से प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में उक्त दूध का नमूना मिलावटी होना पाया गया। जिससे आरोपी के विरूद्ध प्रकरण तैयार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपीगण के विरूद्ध खाध अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा 7(1) सहपठित धारा 16(1)(क)(प) के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया। शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में प्रकरण की पैरवी श्री दीपक बंसोड सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा प्रकरण में सशक्त पैरवी की गई।

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री दीपक बंसोड़ के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय श्रीमान् आशीष ताम्रकर न्यायिक दण्डाधिकारी  प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय ने मिलावटी दूध बेचने का आरोप सिद्ध पाए जाने पर खाध अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा 7(1) सहपठित धारा 16(1)(क)(प) में आरोपी गुरमीत सिंह को एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000/- रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

Contact: Dr. Siraj Khan 9589333311

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