डॉक्टर शोभा चोपड़ा को 1 वर्ष का कारावास एवं अर्थदण्ड, लापरवाही पूर्वक नसबंदी की थी डॉक्टर ने - News Vision India

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डॉक्टर शोभा चोपड़ा को 1 वर्ष का कारावास एवं अर्थदण्ड, लापरवाही पूर्वक नसबंदी की थी डॉक्टर ने

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Doctor Shobha Chopra Convicted Medical Negligence Court Order News
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न्यायालय श्रीमान शुभांगी पालोदत्त न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जिला जबलपुर के न्यायालय द्वारा, आरोपी डा. शोभा चोपडा निवासी मदनमहल चौक जबलपुर थाना कैन्ट प्रकरण क्रमांक 9834/09 धारा 304ए भादवि में 1 वर्ष का साधारण कारावास एवं 1000 रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया


जिला लोक अभियोजन अधिकारी कार्यालय जबलपुर के सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्री जमना प्रसाद धुर्वे (सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी) के द्वारा बताया गया कि दिनांक 11/02/19 को 11 मृतिका ताराबाई यादव का शिविर में नसबंदी आॅपरेशन करने वाली महिला डाॅक्टर शोभा चोपडा द्वारा आॅपरेशन के दौरान उपेक्षापूर्वक एवं लापरवाही पूर्वक चीरा लगाकर एलिएक वेन में नुकीली वस्तु के पंचर होने से अधिकर रक्त स्त्राव के कारण मृतिका ताराबाई की मृत्यु होना पाया गया। मृतिका ताराबाई यादव का टीटी आॅपरेशन कैन्ट में किया गया था। जिस पर से कैन्ट थाना मर्ग क्र. 07/09 धारा 174 द.प्र.स. के तहत मर्ग कायम कर मर्ग जांच में लिया गया जिसमें से डाक्टर शोभा चोपडा के विरूद्ध धारा 304 ए भादवि का अपराध पाया जाने पर अपराध क्र. 200/09 धारा 304ए भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में मामले में अभियोजन की ओर से श्रीमति ज्योति शर्मा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारा मामलें में सशक्त पैरवी करते हुये 09 साक्षियो का परीक्षण कराया गया।

श्रीमति ज्योति शर्मा, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जबलपुर के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय श्रीमान शुभांगी पालोदत्त न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जिला जबलपुर के न्यायालय द्वारा, आरोपी डाक्टर शोभा चोपडा निवासी मदनमहल चौक जबलपुर थाना कैन्ट प्रकरण क्रमांक 9834/09 धारा 304ए भादवि में 1 वर्ष का साधारण कारावास एवं 1000 रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

Contact: Dr. Siraj Khan 9589333311

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