लॉकडाउन 4.0 के नियम में ये होंगे बदलाव अंतिम निर्णय केंद्र की ओर से - News Vision India

खबरे

लॉकडाउन 4.0 के नियम में ये होंगे बदलाव अंतिम निर्णय केंद्र की ओर से

lockdown 4.0 coronavirus

मुख्यमंत्री ने केंद्र को भेजे सुझाव, यह होंगे लॉकडाउन 4.0 के नियम

भोपाल। देश मे तीसरे चरण के लॉकडाउन की अवधि कल 17 मई को खत्म होने जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉकडाउन के चौथे चरण की घोषणा कर दी गई है। लेकिन इस चौथे चरण में पिछले लॉकडाउन की तुलना में क्या कुछ बदलाव होंगे फिलहाल सरकार द्वारा इसकी घोषणा नही की गई है। चौथे चरण में रियायतें देने और इस दौरान की पूरी कार्य योजना के लिए प्रधानमंत्री ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों से 15 मई तक अपनी-अपनी योजनाओं का ब्लू प्रिंट मंगा था। सभी राज्यों से ब्लू प्रिंट मिलने के बाद ही लॉकडाउन के चौथे चरण के नियमों की घोषणा की जाएगी। जिसके चलते प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी शुक्रवार को अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेजें है। मुख्यमंत्री शिवराज ने यह भेजें है सुझाव :

रेड जोन में क्या रहेगा चालू क्या रहेगा बंद
कंटेंटमेंट जोन का दायरा बढ़ा कर उसे बफर में बदला जाएगा।
कंटेन्मेंट क्षेत्र में नही मिलेगी कोई भी ढील।
कंटेन्मेंट जोन में नही किया जा सकेगा निर्माण कार्य।
परिवहन रहेगा बंद।
मोटरसाइकिल, निजी चार पहिया वाहन को छूट रहेगी।
खाने की होम डिलीवरी चालू रहेगी।
प्राइवेट आफिस 33% कर्मचारियों के साथ खोले जा सकेंगे।
सरकारी दफ्तर 30% कर्मचारियों के साथ चालू रहेंगे।
कन्टेनमेंट क्षेत्र के अलावा बाकी जगहों पर खुल सकेंगी दुकाने।
कंटेन्मेंट क्षेत्र के बाहर रहने के लिए होटल खोले जा सकेंगे।
कंटेन्मेंट जोन के बाहर 25 श्रमिकों के साथ निर्माण कार्य किया जा सकेगा।
भीड़ भाड़ वाले आफिस जनता के लिए बंद रखा जाएगा।
वाटर पार्क, जिम, सिमेम हाल, स्विमिंग पूल, टूरिजम स्पॉट रहेंगे बंद।
धार्मिक स्थल, बाजार, शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी बंद रहेंगी।

ऑरेंज जोन में क्या रहेगा चालू क्या रहेगा बंद
कंटेंटमेंट जोन का दायरा बढ़ा कर उसे बफर में बदला जाएगा।
कंटेन्मेंट क्षेत्र में नही मिलेगी कोई भी ढील।
कंटेन्मेंट जोन में नही किया जा सकेगा निर्माण कार्य।
कंटेन्मेंट क्षेत्र छोड़ बाहर के क्षेत्र में मिले ढील।
निर्माण कार्यों में श्रमिकों के नियोजन की कोई बाध्यता नहीं रहेगी।
कंटेन्मेंट क्षेत्र छोड़ अन्य जगहों पर परिवहन शुरू किया जाए।
सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परिवहन में मिलेगी छूट।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट को किया जाएगा शुरू।
परिवहन में 50 फीसदी यात्रियों की बाध्यता रहेगी।
वाटर पार्क, जिम, सिमेम हाल, स्विमिंग पूल, टूरिजम स्पॉट रहेंगे बंद।
धार्मिक स्थल, बाजार, शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी बंद रहेंगी।
शॉपिंग मॉल को खोलने को लेकर फैसला लिया जा सकता है। 

ग्रीन जोन में क्या रहेगा चालू क्या रहेगा बंद
गतिविधियां पूरी तरह सामान्य हो जाएंगी।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू होगा।
सभी दूकानें और बाज़ार खुलेंगे।
शॉपिंग मॉल खुल सकते है।
वाटर पार्क, जिम, सिमेम हाल, स्विमिंग पूल, टूरिजम स्पॉट रहेंगे बंद।
धार्मिक स्थल, बाजार, शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी बंद रहेंगी।

जोन की परिभाषा बदली जाएगी
राज्य सरकार में केंद्र को जोन की परिभाषा बदलने के लिए भी प्रस्ताव भेजा है। जिसके तहत अब राज्य की कुल संक्रमित केस की 80 फीसदी संख्या वाले जिले को रेड जोन के दायरे में रखा जाएगा। इसके हिसाब से प्रदेश में इंदौर, भोपाल और उज्जैन रेड जोन में रहेंगे। अगर कंटेनमेंट क्षेत्र नगर निगम के दायरे में आता हो तो इसकी सीमा से बाहर वाले क्षेत्रों को ऑरेंज जोन माना जाएगा। इसके अलावा जिन जिलों 20 केस या उससे अधिक है वह ऑरेंज जोन में कहलाएंगे। इनमें बुरहानपुर, जबलपुर, खरगौन, धार, खंडवा, रायसेन, देवास, मंदसौर, नीमच, होशंगाबाद, ग्वालियर, रतलाम, बड़वानी व मुरैना के क्षेत्र आएंगे। इन जिलों के कंटेन्मेंट क्षेत्र को छोड़ बाकी अन्य इलाके ग्रीन जोन कहलाएंगे। 20 से कम केस वाले जिले को ग्रीन ज़ोन में रखा जायेगा।