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लाठी डण्डे से मारपीट करने वाले आरोपीयों को सज़ा

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Jail Punishment To Accused Who Beat Up With Sticks District Court Latest News

न्यायालय श्रीमती मोना शुक्ला पाण्डे जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी ज्ञानीसेन, सुरेन्द अहिरवार, व राकेश अहिरवार को थाना गोहलपुर के प्रकरण क्रमांक 6002298/2008 धारा 294, 324 सहपठित धारा 34, 325 सहपठित धारा 34 506 भाग दो भादावि के तहत 06 माह तक का कारावास एवं प्रत्येक को 500-500 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया

भगवत उईके, मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जबलपुर ने बताया की घटना दिनांक 27/01/2008 को फरियादी श्यामलाल शाम करीब 6 बजे मजदूरी करके अपने घर वापस पहुंचा था और उसी समय घर के बाहर आरोपी ने उसे आवाज दी तथा उसके साथ अन्य आरोपी भी थे, तभी फरियादी के घर के बाहर पहुंचने पर आरोपी  ने उससे कहा था कि वह अपने लड़के को समझा ले कि वह उसकी लड़की से बात न करे। इसी बात को लेकर तीनों आरोपियों ने फरियादी को गंदी-गंदी गालियां दी व फरियादी को लाठी व डंडे से मारपीट करने लगे, तभी आस पास के लोगों ने आकर बीच-बचाव किया। उक्त मारपीट में फरियादी को बांये पैर , हाथ व बांयी आंख के उपर चोट आई। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना गोहलपुर में दर्ज कराई। जिस पर थाना गोहलपुर के प्रकरण क्रमांक 6002298/2008 के तहत अपराध पंजीबध्द कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रभारी उपसंचालक अभियोजन/जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री जमना प्रसाद धुर्व्रे  द्वारा उक्त मामले में शसक्त पैरवी की गई।

श्री जमना प्रसाद धुर्वे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय श्रीमती मोना शुक्ला पाण्डे  जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी ज्ञानीसेन , सुरेन्द अहिरवार, व राकेश अहिरवार को थाना गोहलपुर के प्रकरण क्रमांक 6002298/2008 धारा 325 सहपठित धारा 34 भादावि के तहत 06 माह तक का कारावास एवं प्रत्येक को 500-500 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।

Report: Dr. Siraj Khan 9589333311

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