सुप्रीम कोर्ट : हिजाब प्रतिबंध मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को रखा बरकरार
#Supreme Court: Upholds Karnataka High Court's decision on hijab ban case
शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है।जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने इस इस मामले पर सुनवाई।सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले,हिजाब मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था।
इस मामले में 21 वकीलों के बीच दस दिनों तक बहस चली थी।याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ड्रेस कोड वाले कर्नाटक सरकार के संदर्भ में पीएफआइ से उसके ताल्लुक का कोई जिक्र नहीं था।सर्वोच्च अदालत में दायर विभिन्न याचिकाओं में से एक में बताया गया है कि सरकार और प्रशासन छात्राओं को अपने धर्मों का पालन करने देने में भेदभाव बरतते हैं।इससे कानून व्यवस्था बिगड़ने की परिस्थितियां पैदा होती हैं।एक अन्य याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट ने अपने आदेश में छात्र-छात्राओं को समानता के आधार पर समान निर्धारित वेशभूषा पहननी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई थी, तब सबसे पहले कर्नाटक सरकार के उस सर्कुलर पर बहस छिड़ी जिसमें हिजाब पर बैन लगाने की बात हुई थी। अब याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट में जोर देकर कहा कि राज्य सरकार ने क्या सोचकर आजादी के 75 साल बाद यूं हिजाब पर प्रतिबंध लगाने की सोची? ऐसे में किस आधार पर राज्य सरकार वो सर्कुलर लेकर आई थी, ये स्पष्ट नहीं हो पाया। दुनिया के दूसरे देशों के कुछ उदाहरण देकर भी हिजाब पहनने को सही ठहराया गया था। सुप्रीम कोर्ट के सामने अमेरिकी सेना के कुछ नियम बताए गए थे तो पश्चिम के दूसरे देशों में दिए गए अधिकारों का भी जिक्र हुआ था। कोर्ट को बताया गया कि अमेरिका में सेना में भर्ती लोगों को पगड़ी पहनने की इजाजत रहती है।
Also Read:
इस खुलासे से मचा हड़कंप, नेताओं और अधिकारियों के घर भेजी जाती थीं
सुधारगृह की लड़कियां https://goo.gl/KWQiA4
तुरंत जाने, आपके आधार कार्ड का कहां-कहां हुआ इस्तेमाल https://goo.gl/ob6ARJ
मेरा बलात्कार या हत्या हो सकती है: दीपिका
सिंह राजावत, असीफा की वकील
हनिप्रीत की सेंट्रल जेल में रईसी, हर रोज बदलती है डिजायनर कपड़े
माँ ही मजूबर करती थी पोर्न देखने, अजीबोगरीब आपबीती सुनाई नाबालिग लड़की ने
सिंधियों को बताया पाकिस्तानी, छग सरकार मौन, कभी मोदी ने भी थी तारीफ सिंधियो की
Please Subscribe Us At:
Youtube: http://youtube.com/c/NewsVisionIndia
FaceBook: https://www.facebook.com/newsvisionindia/
WhatsApp: +91 9589333311
Twitter: https://twitter.com/newsvision111
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/News-Vision-India
LinkedIn Page: www.linkedin.com/in/News-Vision-India
Instagram: https://www.instagram.com/newsvision111/
Pinterest: https://in.pinterest.com/newsvision/
Reddit: https://www.reddit.com/user/newsvision/
Telegram Group : https://t.me/newsvisionindia
Whatsapp News Vision : https://chat.whatsapp.com/7pEOUopjODb5FuVgpWLF2f
Whatsapp National Press Union : https://chat.whatsapp.com/LRpF4LGk7En1mn80GnKWQQ
For Donation Bank Details
Account Name: News Vision
Account No: 325701011031730
Bank Name: Union Bank Of India
IFS code: UBIN0532576
Via Google Pay
Number: +91 9589333311