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नाबालिक से गलत काम कीमत सात साल जेल

Court Sentence 7 Years Under Pocso Act District Court Jabalpur Mp News Vision Hindi Samachar India Video Breaking Viral Video Latest News

Court Sentence 7 Years Under Pocso Act District Court Jabalpur Mp News Vision

नाबालिक से गलत काम करने वाले आरोपी को 07 वर्ष का कारावास एवं कुल 5000 रूपये का अर्थदंड

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी रौनक उर्फ रोहन कोरी थाना केंट अपराध क्रमांक 356/2015 के विशेष प्रकरण क्रमांक 170/2015 धारा 9 एम सहपठित धारा 10 #Pocso एक्ट के तहत 7 वर्ष का सश्रम कारावास कुल 5000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।

श्री भगवत उईके मीडिया सेल प्रभारी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने बताया की घटना दिनांक 12/08/2015 को उत्तरजीवी के पिता द्वारा थाना केंट में उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई की वह शाम 6:00 बजे अपनी पत्नि के साथ बाजार गया था घर में उत्तरजीवी 8 वर्ष व उत्तजीवी का भाई 5 वर्ष थे तथा उसका 16 वर्षीय पुत्र मोहल्ले में उधार के पैसे देने गया था, वह जब 900 बजे बाजार से वापस आया तो देखा की उसका पुत्र और उसका मौसेरा भाई पडोस में रहने वाले रौनक कोरी को पकडे थे उन्होंने बताया कि रौनक उत्तरजीवी के साथ गलत काम कर रहा था, जो इसे उन लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा फिर उत्तरजीवी से पूछा कि जो उसने बताय की रौनक जो उनके घर हमेशा आता था उसे हमेशा टाॅफी खिलाता था यहां वहां हाथ लगाता था और तीन चार माह से डरा रहा है इसलिए उसने अपनी मां को नहीं बताई थी। दिनांक 12/08/2015 को शाम 7.30 बजे उसके साथ गलत काम कर रहा था तभी भाई व चाचा ने रौनक को देखे व पकड़े। उक्त घटना के आधार पर थाना केंट अपराध क्रमांक 356/2015 के विशेष प्रकरण क्रमांक 170/2015 धारा 376, 376झ भादवि तथा धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 का अपराध पंजीबध्द कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।   जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में श्रीमती स्मृतिलता बरकड़े अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त मामले में सशक्त  पैरवी की गई।

श्रीमती स्मृतिलता बरकड़े अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जबलपुर के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी रौनक उर्फ रोहन कोरी को थाना केंट अपराध क्रमांक 356/2015 के विशेष प्रकरण क्रमांक 170/2015 धारा 9 एम सहपठित धारा 10 पाॅक्सों एक्ट के तहत 7 वर्ष का सश्रम कारावास कुल 5000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।

Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311


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